रेल दुर्घटना में चोट लगने पर इलाज के लिए मिलेंगे 2 लाख, जानिए- कैसे….

डेस्क : भारतीय रेलवे यात्रा का सबसे सुविधाजनक साधन माना जाता है। देश की आधी से ज्यादा आबादी ट्रेन से यात्रा करना पसंद करती है। ऐसे में यात्रियों को रेलवे द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पता होना चाहिए लोग विशेष ट्रेनों से भी लंबी दूरी की यात्रा करते हैं।

इस दौरान कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको अपने ट्रेन टिकट पर बीमा मिलता है। इसके तहत यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना में चोट लगने या मौत होने पर यात्री के नॉमिनी को बीमा का पैसा मिलेगा इसके लिए आपको बीमा के बारे में अच्छे से जानना होगा, तो आइए जानते हैं।

चोट लगने पर 2 लाख रुपये की सुविधा

यदि आप यात्रा के दौरान घायल हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं तो बीमा कंपनी आपके इलाज का खर्च वहन करती है। जब कोई घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है तो बीमा कंपनी उसके इलाज के लिए आवश्यक 2 लाख रुपये तक की राशि का भुगतान करती है।

वहीं अगर कोई व्यक्ति आंशिक रूप से विकलांग है तो यह रकम बढ़कर 7.5 लाख रुपये हो जाती है। भारतीय रेलवे समय-समय पर लोगों को इन सुविधाओं के बारे में जागरूक करता रहता है।

इस तरह मिलते हैं आपको 10 लाख रुपये

वहीं अगर कोई व्यक्ति यात्रा के दौरान रेल दुर्घटना में पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो उस स्थिति में 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। ऐसे में अगर आप बीमा का लाभ चाहते हैं तो आपको टिकट बुक करते समय एक विकल्प पर क्लिक करना होगा।

इसमें यह बताना होगा कि हां, मुझे बीमा की सुविधा चाहिए। टिकट बुक करते समय आपको अपने नॉमिनी का विवरण भरना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मुआवजा मिलने में दिक्कत आ सकती है

मौत होने की स्थिति में मिलती है ये सुविधाएं

ये मामूली चोट और गंभीर चोट का मामला है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसे कितना पैसा मिलेगा? अगर यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना या आपदा से किसी की मौत हो जाती है तो पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है।

इस स्थिति में भी मुआवजे की सुविधा का लाभ उठाने के लिए नामांकित व्यक्ति का विवरण भरना आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके निधन के बाद परिवार को मुआवजा मिलना मुश्किल हो जाता है।