Railway : अगर ट्रेन में लग जाए आग तो रेलवे देता है मुआवजा, जानिए क्या कहता है नियम?

Railway : कई बार आपने देखा होगा कि चलती हुई ट्रेन में किसी आग लग जाती है और इससे कई सारे लोगों का नुकसान होता है। ऐसे में कई बार जान माल की हानि भी हो जाती है। हाल ही में ऐसा ही कुछ मामला नई दिल्ली से बिहार के दरभंगा जाने वाली ट्रेन में देखने को मिला है।

15 नवंबर के दिन ट्रेन संख्या 02570 दरभंगा क्लोन स्पेशल में यूपी के सराय भुपत रेलवे स्टेशन के पास आग लगी। छठ की वजह से ट्रेन में काफी भीड़ थी। ऐसे में दहशत का माहौल फैल गया। इसलिए लोगों के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि अगर ट्रेन में आग लग जाती है तो क्या रेलवे(Railway) इसका मुआवजा देता है? आइये यह जानते हैं क्या कहते हैं नियम?

क्या है नियम?

जब भी कोई यात्री टिकट बुकिंग करता है तो यह जरूरी नहीं है कि वह रेलवे (Railway) द्वारा दिया गया इंश्योरेंस का फायदा भी ले। यह तो यात्री की मर्जी होती है कि वह इंश्योरेंस ले सकता है या फिर नहीं भी ले सकता। लेकिन जब कोई ट्रैवल इंश्योरेंस पर क्लिक करता है तभी उसे इंश्योरेंस मिलता है। यह ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए हर यात्री को 35 पैसे देने होते है।

लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म, RAC या फिर पार्ट कंफर्म में है उन्हें ही ट्रैवल इंश्योरेंस दिया जाएगा। अगर कोई इंश्योरेंस लेता है तो उसे ईमेल और एसएमएस के जरिए कंपनी की जानकारी दे दी जाती है। इसके बाद यात्री को कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनी डिटेल भरनी होती है। अगर यात्री को ट्रेन यात्रा के दौरान कुछ हो जाता है तो इसका मुआवजा लीगल नॉमिनी को ही दिया जाता है।

घायल होने पर मिलते है इतने लाख

यह इंश्योरेंस लेने पर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं यात्रियों को अलग-अलग नुकसान के आधार पर क्लेम दिया जाता है। इंश्योरेंस के हिसाब से मौत होने पर 10 लाख रुपये, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होने पर 10 लाख रुपये, परमानेंट पार्शल डिसेबिलिटी होने पर साढे सात लाख रुपए, घायल होने पर 2 लाख रुपये तक हॉस्पिटल का खर्च और ट्रांसपोर्टेशन पर 10 हजार रुपये मिलते है।