Indian Railway : ट्रेन टिकट खो जाने पर कैसे करें यात्रा, क्या लगेगा जुर्माना? जानिए- क्या है नियम

Indian Railway : देश में रोजाना भारी संख्या में लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इसके पीछे की कारण आरामदायक सफर और सस्ता किराया है। ट्रेन यात्रा के लिए लोग महीनो पहले टिकट बुक कर लेते हैं, ताकि कंफर्म टिकट (Confirm Ticket) मिल सके।

लेकिन यदि यात्रा के दौरान आपका खो जाता है तो आप क्या करेंगे? हालांकि इसके लिए भी नियम बनाया गया। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे आइए इसके बारे में जानते हैं, ताकि भविष्य में कभी टिकट (Train Ticket) गुम हो जाने पर परेशानी न हो।

फीस का भुगतान करना होगा

भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट Indianrail.gov.in के मुताबिक, डुप्लीकेट टिकट पाने के लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा। सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए 50 रुपये चुकाने होंगे। उपरोक्त श्रेणी के लिए डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको 100 रुपये का शुल्क देना होगा।

अगर रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद कन्फर्म टिकट खो जाता है तो डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको किराए का 50 फीसदी भुगतान करना होगा। यदि आपका खोया हुआ मूल टिकट मिल जाता है, तो आप ट्रेन छूटने से पहले रेलवे काउंटर पर दिखाकर डुप्लिकेट टिकट के लिए भुगतान किए गए दोनों टिकट वापस पा सकते हैं।

अगर टिकट फट जाए तो क्या करें?

अगर किसी यात्री का टिकट कन्फर्म होने के बाद फट जाता है तो उसे किराए का 25 प्रतिशत भुगतान करने के बाद ही डुप्लीकेट टिकट मिलेगा। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वेटिंग लिस्ट वाला फटा हुआ टिकट खो जाने पर आप डुप्लीकेट टिकट नहीं बनवा सकते।