Indian Railway : अब ट्रेन ट‍िकट होने पर भी प्‍लेटफॉर्म पर देना होगा जुर्माना, जानें- नया न‍ियम…

Indian Railway : देश में सफर के लिए सबकी पसंद भारतीय रेलवे है। भारतीय रेलवे अपने सुविधाजनक और सस्ती यात्रा के लिए जाना जाता है। रेलवे से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। ऐसे में रेलवे ने कई नियम बनाए हैं, जिसे पालन करना जरूरी है।

आज हम आपको एक ऐसे नियम के बारे में बताएंगे, जिस पर शायद आपका कभी ध्यान नहीं गया हो। लेकिन आप की एक चूक से आपको हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने के कितने देर पहले आप पहुंच सकते हैं। इसके लिए भी समय निर्धारित है। यदि कोई यात्री निर्धारित समय से आगे या पीछे स्टेशन पर रुकता है तो पकड़े जाने पर उक्त यात्री को जुर्माना देना पड़ सकता है।

दिन और रात के लिए अलग-अलग नियम

रेलवे की ओर से बनाए गए नियम में दिन और रात दोनों के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित की गई है। यह दिन के लिए 2 ओर रात के लिए 6 घंटे है। इस दौरान पहुंचने पर आपको किसी भी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा। ऐसा ही नियम ट्रेन से गंतव्य तक पहुंचने पर भी लागू होता है। ट्रेन आने के बाद आप अधिकतम 2 घंटे तक स्टेशन पर रुक सकते हैं। लेकिन अगर रात का समय है तो रेलवे आपको 6 घंटे रुकने की इजाजत देता है।

इस नियम का फायदा उठाने के लिए टीटीई के मांगने पर ट्रेन टिकट दिखाना जरूरी होगा। अगर आप रेलवे स्टेशन पर तय समय से ज्यादा रुकते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर रुकना होगा। आपका कंफर्म टिकट तब काम नहीं करेगा। दरअसल निर्धारित समय के अनुसार कोई भी यात्री दिन में 2 और रात में 6 घंटे ही स्टेशन में रुक सकते हैं। इस नियम को तोड़ने पर जुर्माना लग सकता है।