Indian Railway : भारतीय रेलवे के माध्यम से रोज़ाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं। ट्रेन से सफर करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कई सारे नियम भी बनाए गए हैं। लेकिन, अक्सर यात्रियों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या रेलवे स्टेशन या ट्रेन में कोई पुलिसकर्मी भी टिकट चेक कर सकता है? तो चलिए आज के इस आर्टिकल में कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं।
कई यात्रियों को यह भ्रम होता है कि पुलिस वर्दी में मौजूद कोई भी अधिकारी टिकट जांच कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूलने और टिकट जांचने का अधिकार केवल टिकट चेकिंग स्टाफ को ही प्राप्त है।
टिकट जांच का अधिकार किसे है?
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, टिकट जांचने का अधिकार केवल ट्रैवलिंग टिकट एग्ज़ामिनर (TTE) और टिकट चेकिंग स्टाफ (TC) के पास होता है। ये अधिकारी ट्रेन और स्टेशन परिसर में यात्रियों के टिकट की जांच कर सकते हैं और बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूल सकते हैं। हालांकि, जुर्माना वसूलने के बाद TTE या TC द्वारा यात्री को रसीद दी जाती है। इनके पास वैध पहचान पत्र और आधिकारिक रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जिससे उनकी पहचान की जा सकती है।
रेलवे पुलिस का काम क्या है?
रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में तैनात RPF और GRP का मुख्य कार्य कानून-व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। इनकी जिम्मेदारियों में चोरी, झगड़े, अवैध गतिविधियों पर रोक, महिलाओं की सुरक्षा और आपात स्थितियों में सहायता करना शामिल है। रेलवे पुलिस कर्मियों के पास सामान्य परिस्थितियों में न तो यात्रियों का टिकट चेक करने का अधिकार होता है और न ही वे जुर्माना वसूल सकते हैं।
पुलिस जुर्माना मांगे तो क्या करें?
यदि कोई रेलवे पुलिस कर्मी आपसे टिकट के नाम पर गलत तरीके से जुर्माना मांगता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139, स्टेशन मास्टर या किसी वरिष्ठ रेलवे अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। शिकायत की जांच के बाद संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।


