आपकी गाड़ी के पेपर हो गए हैं फेल तो नहीं हो परेशान, जानिए सरकार ने क्या दिया छूट

न्यूज डेस्क : कोरोना महामारी की दूसरी लहर के अचानक से बढ़ जाने की वजह से लगभग सारे सरकारी कार्य होने बन्द हो गए थे। इसी से कई लोगों के गाड़ी की कागज़ात भी रिन्यू नहीं हो पा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब गाड़ी से संबंधित सारे कागजात जो एक्सपायर हो गए वो अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे।

महीने के आखरी तक करवा सकते हैं रिन्यू अगर किसी का डी एल, आर सी, एफ सी की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो सड़क और परिवहन मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए ये बताया कि जो डाक्यूमेंट्स 1 फरबरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे और अब तक रिन्यू नहीं हो पाए हैं उन्हें अब 30 सेप्टेंबर तक वैध माना जाएगा। ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं में किसी को कोई बाधा या परेशानी न आए इसलिए ऐसा किया गया है।साथ ही सभी राज्यो और केंद्रशासित प्रदेशों को तुरंत प्रभाव के साथ इसे लागू करने के लिए भी निर्देशित किया है।

पहले भी वैलिडिटी बढ़ाकर दी गई थी रिलीफ गाड़ी के सभी डॉक्यूमेंटज़ और अन्य भी डॉक्यूमेंटज़ के लिए वैलिडिटी पहले भी सरकार बढ़ा चुकी है। इसकी वैलिडिटी पहले 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई थी और अब यह सितंबर तक कर दी गई है।सरकार का कहना है कि लॉक डाउन के प्रतिबंधों की वजह से ज़रूरी सामानों का ट्रांसपोर्टेशन और उत्पाद सुचारू रूप से चलता रहे इसीलिए पेपर्स की वैधता की तिथि जो बढ़ाया गया है।
30 जून को जिनके पेपर्स की वैधता समाप्त हो चुकी थी उनके मन में काफी परेशानियां थी कि अब तक लॉक डाउन में डॉक्यूमेंटज़ रिन्यू नहीं हो पाने की वजह से कही कुछ पेनेल्टी न देनी पड़े पर अब सरकार का लिया ये फैसला काफी लोगो को राहत देगा कि अब मिली मोहलत में आने सारे गाड़ी के कागजात रिन्यू करवा सकेंगे।