नेपाल और भूटान जाने के लिए नहीं लगता आधार-वीजा-पासपोर्ट, तो फिर कौन आईडी है जरूरी…
Nepal Bhutan Journey : नए साल के मौके पर हर कोई घूमने के लिए निकल पड़ा है और खूबसूरती के मामले में देखा जाए तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल और भूटान किसी से कम नहीं है। ऐसे में अगर आप भी नए साल के मौके पर नेपाल और भूटान जाना चाहते हैं तो होना तो आपको पासपोर्ट चाहिए और ना ही आपका आधार कार्ड काम आता है। इसके लिए आपको वीजा लेने की जरूरत भी नहीं है। तो कौन सा दस्तावेज है जो आपको इन देशों की यात्रा के दौरान दिखाना पड़ता है?
दरअसल नेपाल और भूटान ने भारतीय पर्यटकों को बिना वीजा और पासपोर्ट के देश में आने की मंजूरी दे दी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन देशों का पर्यटन बढ़ सके। इन देशों को भारत की तरफ से काफी मदद मिलती है और भारत के बॉर्डर को सुरक्षित रखने में भी इन देशों का हाथ है।
आधार को मान्यता नहीं
लेकिन इन दोनों ही देश में जाने के लिए आधार को अमान्य घोषित कर दिया गया है। आपको जानकर हैरान हो गए होंगे कि भारत में आधार कार्ड को सबसे जरूरी दस्तावेज माना जाता है जबकि नेपाल और भूटान ने उसे ही अमान्य करार दे दिया है। तो फिर ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसकी सहायता से आप नेपाल और भूटान जा सकते हैं?
गृह मंत्रालय ने बताया हल
गृह मंत्रालय की तरफ से 2017 में ही बता दिया गया था कि नेपाल और भूटान जाने के लिए आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा। इसके बजाए भारतीय नागरिक वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी दस्तावेज 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैध माने गए है।
बच्चों के लिए क्या जरूरी
लेकिन अगर आपके बच्चे आपके साथ नेपाल या भूटान जा रहे हैं तो उनके लिए अलग दस्तावेज की व्यवस्था की गई है। बच्चों के पास वोटर आईडी और पैन कार्ड दोनों ही नहीं होते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए उनके जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल के आईडी कार्ड को ही वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश किया जा सकता है।