Traffic Police काट रहा ₹10,000 का चालान, कार-बाइक चालक जल्द बनवा लो ये डॉक्यूमेंट

New Traffic Challan 2025 : जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए कई तरह के ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है. ऐसे में अगर जो वाहन चालक इस नियम का पालन नहीं करता है तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उस पर जुर्माना भी किया जाता है. वैसे भी वाहन चलाते समय हमेशा पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर RC रखना जरूरी होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं एक छोटे से डॉक्यूमेंट पास में नहीं रखने पर ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है. तो चलिए जानते हैं…..

नियम के मुताबिक, टू-व्हीलर हो या फिर फोर-व्हीलर वाहन ड्राइविंग करते समय पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होना अनिवार्य माना जाता है. खासकर, देश के जिन शहरों में प्रदूषण ज्यादा है वहां पर इसका होना बेहद जरूरी है. ऐसे में PUC सर्टिफिकेट नहीं होने की सूरत में वाहन चालक पर ₹10,000 तक का चालान भी किया जा सकता है. जबकि, PUC सर्टिफिकेट को बनावाने का खर्च केवल ₹100 होता है.

यदि आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर एक्सपायर हो चुका है तो मोटर वाहन एक्ट, 1988 की धारा 190 (2) के तहत चालान किया जाता है. इसमें ₹10,000 तक का जुर्माना या फिर 6 महीने तक की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं. यही नहीं…वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है.

अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर PUC सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है तो आपको बता दे की इस सर्टिफिकेट की मदद से ये पता चलता है कि गाड़ी कितना पॉल्युशन कर रही है. ध्यान रहे! PUC सर्टिफिकेट तभी जारी किया जाता है जब PUC सेंटर पर वाहन चेकिंग के दौरान वाहन तय सीमा के दायरे में पाई जाए. यदि आपकी भी गाड़ी प्रदूषण करती है, तो गाड़ी की रिपेयरिंग या ट्यूनिंग कराने के लिए कहा जाता है.