सरकार ने GST रिटर्न भरने वालों को दिया दिवाली का अब तक का सबसे बड़ा तोहफा

छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि अब सितंबर महीने का जीएसटी आप 21 अक्टूबर तक भर सकते हैं. दरअसल, सितंबर महीने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST रिटर्न भरने की समय-सीमा एक दिन बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी है. जीएसटी पोर्टल के स्लो काम करने से करदाताओं को गुरुवार को परेशानियों का सामना करना पड़ा था. मासिक जीएसटी रिटर्न भरने करने की अंतिम तिथि कुछ करदाताओं के लिए 20 अक्टूबर थी.

सीबीआईसी ने पोर्टल के धीमे चलने पर कहा था कि समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. शुक्रवार को सीबीआईसी ने ट्वीट किया कि, सितंबर 2022 के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 20 अक्टूबर, 2022 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2022 को जीएसटी परिषद ने मंजूरी दे दी है. सीबीआईसी ने बताया कि जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बृहस्‍पतिवार को कुछ कैटेगरी के कारोबारियों के लिए थी, लेकिन पोर्टल के काफी स्‍लो चलने की कई करदाताओं ने शिकायत की, जिससे मासिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 3बी वे नहीं भर सके.

सीबीआईसी ने इससे पहले कहा था कि जीएसटी नेटवर्क की ओर से उन्‍हें एक शिकायत के साथ प्रस्‍ताव भी मिला है. जिसमें कहा गया कि जीएसटी पोर्टल काफी स्‍लो चलने की वजह से मासिक रिटर्न भरने में दिक्‍कत आ रही है और इसलिए इसकी डेडलाइन बढ़ा दी जानी चाहिए. वहीं, करदाताओं पर सीबीआईसी के इस फैसले से लेट फीस या ब्‍याज का कोई बोझ नहीं आएगा. बता दें कि टैक्सपेयर्स मासिक रिटर्न और कर भुगतान फॉर्म GSTR-3B हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख के बीच विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तरीके से दाखिल करते हैं.