Supreme Court ने आरक्षण खत्म करने की अर्जी को किया खारिज- याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना!

मंगलवार को Supreme Court सचिन की जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमे उन्होने आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए केंद्र को पुनः जाती व्यवस्था को वर्गीकरण करने को निर्देश देने की मांग की थी। जिसे अदालत ने सिरे से ख़ारिज कर दिया और CJI ने आपत्ति दर्ज कराते हुए जुर्माना लगा दिया।

2 हफ्ते के अंदर करें जुर्माना का भुगतान

CJI डिवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई करते हुए वकील सचिन को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी याचिका बंद करें ये कानून का दुरुपयोग है। हम इसे ख़ारिज करते हैं और 25000 का जुर्माना लगाते हैं। 2 हफ़्ते के अंदर याचिकाकर्ता जुर्माना के भुगतान राशि का राशिद पेश करे।

वकील सचिन की अन्य दो याचिका भी हुई ख़ारिज

सचिन ने एक याचिका और डाली थी जो की आरक्षण से जुड़ा हुआ था। सचिन ने याचिका में मांग की थी कि धीरे-धीरे आरक्षण खत्म करनी चाहिए और एक वैकल्पिक आरक्षण नीति को फिर से लागू किया जाना चहिए। सचिन की इस याचिका को भी अदालत ने ख़ारिज करते हुए 25,000 का जुर्माना लगा दिया।

सुप्रीम कोर्ट के पांच रूम को बनाया गया पेपर लेस

6 हफ्ते बाद एक बार फिर से सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया खुल चुका है। 22 मई से हुई गर्मी की छुट्टी के दौरान भी कोर्ट के रूमों को हाईटेक बनाने का कार्य जारी रहा। एक लंबी गर्मी छुट्टी के बाद जब कोर्ट खुला तो नए अंदाज में दिखा। इस पूरी छुट्टी के दौरान कोर्ट के एक से पांच नंबर तक के रूम को पेपरलेस कर दिया गया है। इसके साथ ही यहां कई डिजिटल स्क्रीन और वाईफाई की भी व्यवस्था कर दी गई है।