तलाक के बाद शान से जिंदगी जी रहे Shikhar Dhawan, कोर्ट ने कह दी ये बातें…

Shikhar Dhawan: इंडियन क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को दिल्ली के कोर्ट से बड़ी राहत मिली है जिसके तहत दिल्ली कोर्ट ने उनकी पत्नी को आयशा मुखर्जी को सख्त आदेश दिया है. दरअसल शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी के बीच अभी तलाक का केस चल रहा है, जिसके बीच शिखर धवन ने कोर्ट में एक अर्जी दायर कर यह बताया था कि उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी उन्हें बदनाम कर उनका करियर खत्म करने की धमकी भी दे रही हैं. इसी के चलते उन्होंने IPL फ्रैंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के मालिक धीरज मल्होत्रा को भी कुछ मैसेजेस भेजे थे जिसमें धवन बदनाम करने की कोशिश की गई थी.

पटियाला हाउस कोर्ट ने आयशा मुखर्जी के खिलाफ सुनाया फैसला : अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी जो कि ऑस्ट्रेलियाई मूल की नागरिक भी हैं, उन्हें यह आदेश दिया है कि सोशल मीडिया या किसी भी अन्य प्लेटफार्म पर वो इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन के खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं कह या लिख सकती हैं जिसके उनके सम्मान को हानि पहुंचे. न्यायधीश हरीश कुमार ने यह फैसला सुनाया.

उन्होंने कहा कि, ‘अगर आयशा मुखर्जी को सच में कोई भी दिक्कत है तो वो उससे जुड़ी संस्था में उसकी शिकायत करने का अधिकार भी रखती हैं. लेकिन उन्हें प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, दोस्तों या रिश्तेदारों समेत किसी भी व्यक्ति अथवा जगह पर झूठी और बदनामी वाली बातें भी नहीं कर सकती हैं. हर व्यक्ति को अपनी इज्जत प्यारी होती है. वह कोई भी व्यक्ति बड़ी मेहनत से समाज में इज्जत और नाम बनाता है. यदि एक बार सम्मान चला जाए तो बड़ा नुकसान होता है.’

बेटे से बात करने की भी दी है इजाजत : इसके साथ ही दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने शिखर धवन को हर रोज अपने बेटे से वीडियो कॉल पर आधे घंटे तक बात करने की इजाजत भी दे दी है. गौरतलब यह है कि आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलियाई मूल की नागरिक हैं और लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद शिखर धवन ने साल 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की थी. आयशा मुखर्जी की यह दूसरी शादी है और पहली शादी से उनकी 2 बेटियां भी हैं. शिखर धवन से आयशा मुखर्जी ने साल 2014 में एक बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम जोरावर है.