खुशखबरी! अब महज ₹6000 में करें अपनों के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री, सरकार का बड़ा फैसला..

डेस्क : अगर आप अपने नाम से संपत्ति की रजिस्ट्री करना चाहते हैं, साथ ही महंगे स्टांप के कारण देरी हो रही है, तो यह खबर आपके बहुत काम की है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब घर के किसी भी सदस्य के नाम संपत्ति दर्ज कराने पर लगने वाली मोटी स्टांप ड्यूटी को खत्म कर दिया है. नई योजना के तहत, आप केवल 5000 रुपये स्टांप शुल्क और 1000 रुपये प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके संपत्ति का पंजीकरण करा सकते हैं।

आपको बता दें कि अब तक इसके लिए प्रॉपर्टी के सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप का इस्तेमाल होता था। उदाहरण के लिए, यदि संपत्ति का मूल्य 25 लाख रुपये है, तो लगभग 2 लाख 10 रुपये के टिकट का इस्तेमाल किया गया था। जिसे अब घटाकर मात्र 6000 रुपये कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक परिवार में गिफ्ट डीड में भी Dm Circle Rate के हिसाब से फीस देनी होती थी। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति 25 लाख रुपये की संपत्ति का इस्तेमाल अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम करता है तो उसे कम से कम 2 लाख 10 हजार रुपये ओर खर्च करने पड़ते हैं।

हालांकि, अब यह काम 6 हजार में ही पूरा हो जाएगा। योगी सरकार द्वारा स्वीकृत इस नई रजिस्ट्री नीति के अनुसार इस छूट का लाभ स्टाम्प एवं निबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जायेगा। परिवार के सदस्य जैसे पिता-माता, पति-पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन और उनके बच्चे भी इस योजना के तहत आएंगे।विभागीय जानकारी के अनुसार यह योजना अभी ट्रायल के आधार पर शुरू की गई है, जिसका लाभ छह माह तक मिलेगा। राजस्व और रजिस्ट्री पर इस योजना के प्रभाव का अध्ययन करने के बाद इसकी समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इसी प्रावधान के आधार पर योगी सरकार ने यह सुविधा देने का फैसला किया है. वैसे यह सुविधा महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में पहले से मौजूद है।