बंद हो सकता है आपके जमीन पर लगे मोबाइल टावर, इतने नवंबर तक सरकार ने दिया मौका, करना होगा यह काम

बिहार में अवैध मोबाइल टावरों को वैध करने का सुनहरा अवसर है। इस संबंध में नगर विकास विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दरअसल अनाधिकृत मोबाइल टावरों को अधिकृत करवाना होगा। ऐसा नहीं किया तो मोबाइल टावर पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसकी अवधि 19 अगस्त 2021 से बढ़ाकर 19 नवंबर कर दी गई है।

कोरोना काल में टेलीकॉम कंपनियों की खराब स्थिति के चलते ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत आने के कारण इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि बिहार मोबाइल टॉवर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियम, 2020 में मौजूदा अनधिकृत मोबाइल टावरों या ओएफसी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन मैनुअल जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि किसी अनधिकृत मोबाइल टावर या ओएफसी को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो इसकी अपील सक्षम प्राधिकारी से की जा सकती है। मालूम हो कि पिछले साल मोबाइल टावरों के नियमितीकरण से सरकार को आठ करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी।

आनलाइन करना होगा आवेदन मोबाइल टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की परमिशन के लिए विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनवाया है। आवेदन के उपरांत संबंधित निकाय की ओर से इस पर विचार करने के बाद स्वीकृति दी जाती है। राज्य में अब तक मोबाइल टावर लगाने के लिए 43 सौ से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा 326 पटना से आवेदन आए हैं और वहीं सबसे कम 30 आवेदन शिवहर से है। आवेदन स्वीकृत की प्रक्रिया के बाद नगर निगम में 20 हजार, नगर परिषद में 18 हजार एवं नगर पंचायत में 16 हजार जमा करने के साथ एक वर्ग फीट के हिसाब से शुल्क देना होता है। विभाग की ओर से स्थानीय निकायों से लंबित आवेदनों को अतिशीर्घ निस्तारित करने को कहा गया है।