बिहार में हिट एंड रन मौत के मामलों में पीड़ितों के परिवार को सरकार देगी 2 लाख रुपये, जानिए-नया नियम

न्यूज़ डेस्क: देश में सड़क दुर्घटना के मामले आते रहते हैं। इन हादसों में लाखों लोग घायल हो जाते हैं, कई लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। इसे हिट एंड रन कहते हैं। हिट एंड रन के मामले में लोग अपनी गाड़ी से किसी को धक्का देकर भाग जाते हैं। घटना में मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये, जबकि घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा।

मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए : हिट एंड रन वाहन दुर्घटना की स्थिति में मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं, गंभीर चोट लगने की स्थिति में लाभार्थी को 50 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी दावा जांच अधिकारी होंगे, जबकि जिला अधिकारी दावा निपटान आयुक्त होंगे।

दावा निपटान आयुक्त दावा जांच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद दावे को मंजूरी देगा। यदि दावा सही पाया जाता है, तो दावा निपटान आयुक्त मुआवजे की राशि स्वीकृत करेगा और स्वीकृति आदेश सामान्य बीमा परिषद को भेजेगा। सामान्य बीमा परिषद आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर लाभार्थी के खाते में राशि का भुगतान करेगी। इससे हादसे का शिकार हुए मृतक या घायल लोगों के परिजनों को मदद मिलेगी।