Pappu Yadav की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, जानिए – पूरा मामला

Pappu Yadav : जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की (Pappu Yadav) मुसीबत अब एक बार फिर बढ़ गई है। उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदि देव ने आईपीसी की तीन धाराओं में दोषी ठहराते हुए पप्पू यादव को एक साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. हालांकि, उन्हें सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर करने के लिए अस्थायी जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

दरअसल, यह मामला फतुहा थाना कांड संख्या 70.2003 से जुड़ा है, जो 17 जून 2003 को 150-200 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें पप्पू यादव समेत 22 लोगों को नामजद किया गया था. इस मामले में आरोप लगाया गया था कि फतुहा थाना क्षेत्र का एक बच्चा लापता हो गया था, जिसकी बरामदगी के लिए पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ पुलिस पर पथराव किया था. विशेष अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 353, 323 और 147 के तहत दोषी ठहराया। पप्पू यादव को मिलने की सजा मिली है।

वहीं इस मामले में पप्पू यादव के वकील अजय कुमार ने बताया कि यह आपराधिक मामला फतुहा थाना क्षेत्र का है जो वर्ष 2003 में हुआ था. फतुहा में एक युवक का अपहरण कर लिया गया। वही युवक की बरामदगी व अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर 16 मार्च 2003 को विरोध प्रदर्शन किया गया. इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया था। बाद में आरोप पत्र दाखिल किया गया। लेख अभियोजन पक्ष के गवाहों को विशेष अदालत में पेश किया गया। अब इन गवाहों के बयानों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी पप्पू यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. हालांकि, अधिवक्ता अजय कुमार ने कहा कि सजा के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर की जाएगी।

आपको बता दें कि इस मामले में पप्पू यादव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. जिसके बाद अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों को चार्जशीट दाखिल करने के बाद विशेष अदालत में पेश किया गया. विशेष अदालत ने गवाहों के बयानों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर पप्पू यादव को दोषी पाया. अब कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है। विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई इस सजा के फैसले के खिलाफ पप्पू यादव अब सत्र न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।