Dileep case verdict : मलयाली अभिनेता दिलीप को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है. केरल की एक अदालत ने उन्हें 8 साल से चल रहे मामले में अब बरी कर दिया है. अभिनेता दिलीप अभिनेत्री के गैंगरेप और अपहरण मामले में मुख्य आरोपी थे. एर्नाकुलम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने 8 दिसंबर यानि सोमवार को 2017 के इस मामले में फैसला सुनाते हुए एक्टर को बरी कर दिया. न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने खुली अदालत में यह फैसला सुनाया, जिससे 8 साल की लंबी लड़ाई का अंत हो गया. कोर्ट ने इस मामले में 6 लोगों को दोषी पाया है.
12 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा : केरल की कोर्ट ने उक्त मामले में पल्सर सुनी, मार्टिंग एंटनी, बी. मणिकंदन, वीपी विजेश, एच. सलीम और सी. प्रदीप को बलात्कार, षड्यंत्र, अपहरण और अन्य अपराधों के मामले में दोषी करार दिया है. इन अपराधियों को 120बी,340, 354, 366, 354 बी और 376 डी के तहत अपराधों का दोषी पाया गया है.
इस मामले को लेकर उन्हें सजा 12 दिसंबर को सुनाई गई है. अभिनेता दिलीप भी इस मामले को लेकर पहले दोषी थे जिन्हें आज बरी कर दिया है. अभिनेता को एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने बड़ी किया है. इस मामले में दिलीप पर पूरी साजिश रचने और घटना को अंजाम देने के लिए पल्सर सुनील को 1.5 करोड़ रुपए देने का आरोप था जिसके लिए उन्हें 84 दिन के जेल काटने की सजा मिली था. सोमवार को आए फैसले में दिलीप बरी हो गए.
क्या है मामला : यह मामला एक प्रमुख मलयालम अभिनेत्री के अपहरण और कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है. फरवरी 17, 2017 को कोच्चि में अभिनेत्री की कार के अंदर लगभग 2 घंटे तक उनके साथ छेड़-छाड़ की गई . इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद 10 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था जिनमें पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजेश वीपी, सलीम एच, प्रदीप, चार्ली थॉमस, दिलीप(असली नाम पी गोपालकृष्णन) , शरथ और सानिल कुमार शामिल हैं.
इन दशों पर कई धाराओं के तहत आरोप लगे. इन सबों पर षड्यंत्र, अपहरण, सामूहिक बलात्कार, यौन उत्पीड़न, साझा इरादे के साथ घटना को अंजाम देना, सबूत नष्ट करना समेत कई आरोप शामिल हैं. दिलीप पर सबूत नष्ट करने के भी आरोप थे. पुलिस ने उन्हें 2017 के जुलाई में ही गिरफ्तार किया था.


