किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके Aadhar Card का क्या होता है? जानें – क्या कहता है नियम?

डेस्क : भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जो पैन कार्ड सी परिचित न हो। हर किसी के पास यह होना ही चाहिए। मौजूदा समाय में यह जरूरी और प्रमुख दस्तावेज बन चुके हैं। बचपन से ही इसकी जरूरत लग जाती है और समय-समय पर यह अनिवार्य तौर पर मांगा जाता है। आप इसके बिना किसी तरह का सरकारी लाभ भी नहीं ले सकते।

लेकिन क्या जानते हैं कि जीवनभर अहम दस्तावेज के तौर पर काम आने वाला यह कार्ड का संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद क्या होता हैं। संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद क्या वह काम लायक रहते हैं? अगर आपके पास किसी पैन कार्ड है और वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है तो जानिए उससे जुड़े नियम क्या कहते हैं-

व्यक्ति की मौत के होने के बाद यह उसके परिजनों की जिम्मेदारी है कि उस संबंधित व्यक्ति का पैन कार्ड सरेंडर कर दिया जाए। इसे निष्क्रिय कराना सबसे बेहतर विकल्प होगा। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। दरअसल इसके तहत यदि किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसके पैन कार्ड को न तो सरेंडर कर सकते हैं और न निष्क्रिय करा सकते हैं। हां, संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट के साथ उसे लिंक किया जा सकता है। ऐसे में मृतक के पैन कार्ड का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

अगर आप मृतक का पैन कार्ड वापस करना चाहते हैं तो इसके लिए एओ यानी एसेसमेंट अफसर को पत्र लिखना होगा जिसके लिए पैन कार्ड को बंद किए जाने की असल वजह बतानी होगी। पत्र के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति की बाकी जरूरी डिटेल के साथ डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाकर उसे बंद करने के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। लेकिन हां, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि मृतक के पैन कार्ड को तुरंत वापस करने के बजाय पहले उससे जुड़े सभी वित्तीय कार्य को निपटा लिया जाना चाहिए।