अगर देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति है…तो दूसरा, तीसरा और चौथा नागरिक कौन है?

कुछ लोग ऐसे है जिन्हें राजनीति और इतिहास से जुड़ी हर बातें जानने का बड़ा शौक होता है। उन्ही में से कुछ लोग ऐसे है जिन्हें इन सबके के साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी सभी जानकारी पता करने की जिज्ञासा भी होती है। ऐसे ही कई बार देश और दुनिया से जुड़े सवालों के जवाब आपको आना जरूरी हो जाता है। आज इस आर्टिकल के जरिये हम आपको भारत देश की कुछ जरूरी जानकारी देने जा रहे है।

यह बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी दूसरे तीसरे या चौथे नागरिक के बारे में सुना है? आप में से कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है लेकिन उसके अलावा भी दूसरा, तीसरा, चौथा या इसके अलावा भी कोई नागरिक होता है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है। इसलिए आज हम आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं।

प्रथम नागरिक : हमारे देश भारत में राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है और यह तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति देश के कुछ प्रमुख पदों की नियुक्ति भी करते है। वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति हैं।

दूसरा नागरिक : हमारे देश भारत में दूसरा नागरिक के उपराष्ट्रपति को माना जाता है और वर्तमान समय में श्रीमान जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति हैं। इसलिए वर्तमान में वे देश के दूसरे नागरिक है।

तीसरा नागरिक : भारत में तीसरे नंबर का प्रमुख नागरिक प्रधानमंत्री को माना जाता है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद आते हैं। इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं जो तीसरे नंबर के नागरिक कहलाएंगे।

चौथा नागरिक : इसी तरह देश के अलग-अलग राज्यों के गवर्नर चौथे नागरिक की लिस्ट में शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है और वह देश की चौथी नागरिक कहलाती है। इसी तरह भारत के अलग-अलग राज्यों के सभी गवर्नर देश के चौथे नागरिक कहलाते हैं।

पांचवा नागरिक : हमारे देश भारत में पांचवा नागरिक के पूर्व राष्ट्रपति को माना जाता है और श्री रामनाथ कोविंद देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें देश का पांचवा नागरिक माना जाता है। इनके अलावा देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी पांचवी नागरिक की लिस्ट में शामिल है। देश के सभी पूर्व राष्ट्रपति पांचवें नागरिक के रूप में नियुक्त होते हैं।

छठवां नागरिक : अगर हम बात करे देश के छठे नागरिक के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा के स्पीकर को देश का छठा नागरिक माना जाता है।