बिहार में 30 साल बाद बदले नियम, जानिए किसे मिलेगी अनुकंपा की नौकरी…. अब पति-पत्नी सरकारी..

डेस्क: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया, विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब बिहार ने अगर, पति-पत्नी सरकारी सेवा में कार्यत हैं और उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो उन्हें राज सरकार की ओर से आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी।

30 साल बाद यह बड़ा फैसला लिया गया: बता दें कि इस संबंध में विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जारी अधिसूचना के मुताबिक, अगर कोई पति-पत्नी सेवा में हो और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ परिवार के सदस्य को मिल सकेगा। वही 5 अक्टूबर 1991 के अपने आदेश को संशोधित कर दिया है। इस आदेश में पति-पत्नी दोनों के सेवा में रहने औ उनमें से एक की मौत की स्थिति में अनुकंपा का लाभ परिवार के सदस्य को दिए जाने पर रोक लगा दी गई थी ।

अब जाकर हुआ यह बदलाव: बताते चले की इस संबंध में समान प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से सलाह मांगी थी। विधि विभाग के साथ चर्चा और उस पर सहमति के बाद सरकार ने ये अधिसूचना जारी की है। वही सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अनुकंपा बहाली में छूट के बावजूद आश्रित को अन्य मामलों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। जिस वर्ग में उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। उसके लिए निर्धारित योग्यता की शर्तें अभ्यर्थी को पूरा करना होगा। पास उदाहरण के तौर पर एक मामला दिया गया।