अगर पत्नी घर छोड़कर चली जाए तो पति कितने दिन बाद कर सकता है दूसरी शादी? जानें- कानून…

Second Marriage in India: भारत में मां-बेटे और पति-पत्नी के रिश्ते को पवित्र रिश्ता माना जाता है. एक बार जब मां अपने बच्चों से और पति-पत्नी एक दूसरे से अलग होते हैं तो दर्द तो होता है. लेकिन जब एक पति-पत्नी शादी के 7 बंधन में 7 जन्मों के लिए बंध जाते है तो यह रिश्ता और पवित्र हो जाता है.

पर क्या अपने कभी सोच की अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जाए तो आप कितने साल बाद शादी कर सकते है. अगर नहीं तो कोई बात नहीं आइए जानते है क्या कहता है कानून ?

क्या है कानून में प्रावधान ?

दरअसल, भारती कानून एक व्यक्ति को सबसे पहले दो शादी की अनुमति ही नहीं देता है. अगर कोई व्यक्ति बिना किसी झंझट या फिर पहली पत्नी से तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 के तहत कानूनन अपराध माना जाता है. यानी धरती कानून में यह कहा गया है कि शादीशुदा पत्नी और पति बिना एक दूसरे के तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं.

अगर वह व्यक्ति ऐसा करता भी है तो कानूनी तौर पर उसकी पहली पत्नी लीगल मानी जाएगी और सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधा का हर एक लाभ उसे मिलता रहेगा. लेकिन अगर पति और पत्नी में से कोई एक गायब हो जाता है तो उस स्थिति में इस लाभ को कोई नहीं ले सकता है और अगर सामने वाला व्यक्ति पति या पत्नी 7 साल तक एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो वह व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है.

दूसरी पत्नी का क्या अधिकार ?

वहीं हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के तहत, पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी को कानूनी तौर पर वैध नहीं माना जाता है. इसके अलावा पत्नी के पास यह भी अधिकार नहीं होता है कि उसके पति को मिलने वाली सरकारी सुविधा को वह क्लेम कर सके. लेकिन अगर उस दूसरी पत्नी से कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसके दस्तावेज पर उसके पिता का नाम लिखा हुआ है तो वह अपने पिता की संपत्ति पर अपना हक जाता सकता है. लेकिन पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता है.