Marriage Certificate : शादियों का सीजन शुरू हो चुका है. वैसे भी मानव जीवन में शादी एक अहम पड़ाव होता है. सभी धर्म में अलग-अलग रीति-रिवाज से विवाह का कार्य संपन्न होता है. हालांकि, शादी भी कई प्रकार होते हैं. कुछ लोग मंदिर में कर लेते हैं तो कुछ लोग कोर्ट-मैरिज कर लेते हैं तो कुछ लोग अपने संस्कृति के अनुसार रीति-रिवाज से करते है.
बता दे की शादी को लेकर बहुत सी ऐसी बातें हैं. जिसपर कम बात होती है, ज्यादातर लोग तो इसपर ध्यान भी नहीं देते हैं. उसमें पहला नाम आता है मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate) की…बहुत से लोग शादी के बाद यह सर्टिफिकेट नहीं बनवाते या फिर बनवाना भूल जाते हैं. लेकिन यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. तो चलिए आपको बताते हैं. शादी के कितने साल बाद तक आप मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate) बनवा सकते हैं.
जानकारी के अनुसार, मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफिस में बनता है. यह सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नव-विवाहित दंपति को विवाह होने के 30 दिन के अंदर ही मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है. अगर, 30 दिन बाद तक अप्लाई नहीं कर पाता. तो इसके बाद आपको लेट फीस चुकानी होगी. लेट फीस के साथ 5 साल बाद तक आवेदन कर सकते हैं.
अगर आपका शादी ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है तो आपको पंचायत के ऑफिस जाकर आवेदन करना होगा. वहां जाकर आपको आवेदन में पूरी जानकारी देनी है. इसके साथ ही संबधित डॉक्यूमेंट की भी जरूरत होती है. साथ ही आपको 2 गवाहों की भी जरूरत होती है. आप चाहें तो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं.