MRP से ज्यादा कीमत में सामान बेचने वालों की खैर नहीं! तुरंत यहाँ करे शिकायत….

अगर कोई भी दुकानदार आपसे एमआरपी से अधिक रेट पर कोई भी सामान खरीदने के लिए चार्ज करता है तो आप बिना डरे इसकी शिकायत कर सकते हैं और उस दुकानदार की खाट खड़ी कर सकते हैं. तो केंद्रीय मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत अगर कोई खुदरा व्यवसाय ग्राहकों से किसी तरह का बहाना लगाकर कोई एक्स्ट्रा चार्ज जो सुनता है और एमआरपी रेट से अधिक कीमत में समान भेजता है तो वह कानूनी जुर्म है या नहीं ऐसे में इसको लेकर क्या कानून बनाया गया है आइए जानते हैं?

दरअसल, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, जब कोई भी वस्तु मार्केट में आती है तो उससे पहले उसके पैकेजिंग के दौरान ही तमाम तरह के लगने वाले खर्च को उसमें जोड़कर उसकी कीमत को तय किया जाता है और उसकी कीमत का टैग लगाया जाता है.

इसीलिए किसी भी खुदरा व्यापारी को उस वस्तु या समान पर एमआरपी से अधिक कीमत मांगना गलत होता है. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति उसका साथ देता है तो उसके खिलाफ भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

यहां करें शिकायत

  • अगर आपकी मार्केट में या कहीं भी कोई दुकानदार आपसे किसी वस्तु या सामान खरीदने के लिए एमआरपी से अधिक पैसे की मांग करता है तो आप उसके खिलाफ तुरंत राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
  • इसके अलावा आप चाहे तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.