क्या बिना FIR के हो सकती है गिरफ्तारी? जानिए- गिरफ्तारी को लेकर क्या हैं नियम

डेस्क : देश में कानूनी प्रक्रिया की जानकारी न होने की वजह से लोगों को कई बार सरकारी तंत्र का शिकार होने पड़ता है। लोग पुलिस के नाम से ही डरने लगते हैं। वहीं गिरफ्तारी भी कई बार गलत और गैरकानूनी तरीके से होती है।

इस तरह के एक मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट (Gauhati High Court) ने असम पुलिस (Assam Police) को डांट लगाई है। यह फटकार बिना FIR के गिरफ्तारी करने को लेकर लगाई गई। इससे पहले ऐसे कई मामले आते रहे हैं। आइए आज गिरफ्तारी को लेकर क्या नियम है और आम लोगों के क्या अधिकार है यह जानते हैं।

FIR बिना हुए हो सकती है गिरफ्तारी

पुलिस को बिना एफआईआर दर्ज किए किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध की सूचना पुलिस को देता है तो पुलिस पहले जांच करती है फिर एफआईआर दर्ज करती है और नामजद लोगों के खिलाफ सबूत मिलने पर गिरफ्तारी करती है।

हालाँकि, अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध में शामिल है और उसकी गिरफ्तारी के बिना अपराध को रोका नहीं जा सकता है, तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।

क्या आपको बिना गिरफ़्तारी वारंट के गिरफ़्तारी कर सकती है पुलिस?

कुछ मामलों में पुलिस को बिना गिरफ्तारी वारंट के भी गिरफ्तार करने का अधिकार है। इसमें पुलिस संज्ञेय अपराध में शामिल व्यक्ति को बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन, गैर-संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी के लिए पुलिस के पास एफआईआर और गिरफ्तारी वारंट होना जरूरी है। बता दें कि गंभीर प्रकृति के अपराधों को संज्ञेय श्रेणी में रखा गया है।

महिलाओं को विशेष अधिकार

गिरफ़्तारी के मामले में महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। सीआरपीसी की धारा 46 के अनुसार, केवल एक महिला पुलिस अधिकारी ही किसी महिला को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं महिलाओं को शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले गिरफ्तार करने का प्रावधान नहीं है। इस दौरान महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।