क्या किसी CM को गिरफ्तार किया जा सकता है? जानिए- क्या है नियम…. 

डेस्क : सीएम (CM) पद पर रहते हुए क्या गिरफ्तारी हो सकती है? ये सवाल आपके मन में भी हो सकता है। दरअसल, सीएम की गिरफ्तारी विशेष परिस्थिति में ही हो सकती है। तो आइए आज जानते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं।

क्या सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है?

सिविल प्रक्रिया संहिता 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री या विधान परिषद को गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है। हालाँकि, यह छूट केवल विधायी मामलों में है। ऐसे में अगर किसी मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य के खिलाफ किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज होता है तो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत छूट नहीं मिलती है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

हालांकि, यहां भी एक नियम लागू होता है और वह है विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी। कानून के मुताबिक, अगर किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना है तो पहले सदन के अध्यक्ष की मंजूरी लेना अनिवार्य है और मंजूरी मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है।

क्या सदन में किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है?

धारा 135 यह भी कहती है कि किसी भी मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य को विधानसभा सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वहीं, मुख्यमंत्री और किसी भी विधानसभा सदस्य को सदन से भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

किस पद पर रहते हुए आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता?

अनुच्छेद 61 के तहत, राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कानून के मुताबिक यह गिरफ्तारी किसी भी आरोप यानी दीवानी और फौजदारी दोनों पर नहीं की जा सकती। यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा दे दें तो दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है।