Delhi Metro : शराब को लेकर प्रत्येक राज्यों के अलग-अलग कानून हैं. सड़क यात्रा के दौरान यदि आप बिहार और गुजरात में सफर कर रहे हैं तो शराब की एक भी बोतलें लेकर नहीं जा सकते हैं. मंगलवार से पहले दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान शराब पीना या शराब की बोतल साथ लेकर सफर करना कानूनी अपराध माना जाता था, लेकिन मंगलवार को दिल्ली मेट्रो ने सामान के साथ शराब की दो बोतलों को ले जाने की मंजूरी दे दी.
दिल्ली मेट्रो ने शराब को साथ लेकर जाने के लिए एक शर्त रखी है – शराब की बोतलें पूरी तरह सील पैक होनी चाहिए. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ट्रेन, प्लेन और सड़क यात्रा के दौरान शराब की कितनी बोतल साथ लेकर जाई जा सकती हैं? आइए जानते हैं, ट्रेन , प्लेन और सड़क यात्रा के दौरान शराब की बोतल ले जाने से जुड़ी बातें…
यदि आप भारतीय रेल में सफर कर रहे हैं तो आप ट्रेन के अंदर शराब लेकर सफर नहीं कर सकते हैं. रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति रेलवे परिसर ट्रेन या रेलवे प्लेटफार्म पर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे गैरकानूनी माना जाता है.यदि कोई व्यक्ति शराब पीता हुआ या शराब की बोतलों के साथ पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने तक की सजा का भी प्रावधान है.
यदि आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं तो आप अपनी हैंडबैग में 100 ML तक की शराब की बोतल लेकर सफर कर सकते हैं,लेकिन आप यात्रा के दौरान शराब का सेवन नहीं कर सकते. हवाई जहाज में शराब पीने की सुविधा डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को नहीं दी जाती है. इंटरनेशनल फ्लाइट्स में यात्रा के दौरान यात्रियों को शराब की बोतलें परोसी जाती हैं जिसके बदले में एयरलाइंस कंपनियां अलग-अलग चार्ज भी करती हैं.
यदि आप भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा कर रहे हैं तो आपको राज्यों के अलग-अलग कानून के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है. क्योंकि भारत के अलग-अलग राज्यों में शराब पीकर वाहन चलाना और शराब की बोतल साथ लेकर वाहन चलाने को लेकर अलग-अलग नियम बनाए गए हैं. कई राज्यों में शराब को पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है. यदि शराब प्रतिबंधित राज्यों में आप यात्रा के दौरान शराब पीकर यात्रा करते हैं तो आपको 5 साल तक की कैद और ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. जिन राज्यों में शराब को लेकर कोई खास नियम नहीं है वहां कार से यात्रा के दौरान आप 1 लीटर तक शराब ले जा सकते हैं.