आखिर अपने घर में कितने कैश और जेवर रख सकते है? जान लीजिए वरना इनकम टैक्स की पड़ेगी रेड..

डेस्क : अक्सर यह देखा जाता है कि लोगों के घरों में आयकर विभाग, ED और CBI जैसी जांच एजेंसियां छापेमार करोड़ों रुपये कैश और कीमती जेवर बरामद करती हैं। इसके साथ ही उन लोगों से जुड़े लोगों की भी जांच की जाती है ऐसे में एक सवाल आम लोगों के मन में जरूर उपजता है कि आखिर घर में कैश या फिर जेवर रखने की तय सीमा क्या है। यानी एक व्यक्ति अपने घर में कितना कैश और जेवर को रख सकता है, ताकि IT, ED या फिर CBI जैसे एजेंसियों का डर ही न रहे।

Income Tax विभाग के नियमानुसार, अगर आप आकर भरते हैं और आपके घर में रखा पैसा पूरी तरह से कानूनी है और उसके पूरे पेपर भी आपके पास मौजूर हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप घर में रखे कैश का सोर्स नहीं बता सकते तो जांच एजेंसी आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस तरह आयकर विभाग के नियम के तहत आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं वहीं, अगर घर में जेवर की अगर बात करें तो कैश की तरह जेवर के भी बिल आदि आपके पास उपलब्ध होने चाहिए।

घर रखे हुए कैश का सोर्स नहीं बताने पर 137 फीसदी तक जुर्माना : आपको बता दें कि अगर आप घर रखे कैश का सोर्स नहीं बता पाते हैं तो आप पर 137 फीसदी तक जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा एक साल में अगर आप 20 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन करते हैं तो भी आप पर जुर्माना लग सकता है।

वहीं नए नियम के अनुसार 50,000 रुपये से अधिक राशि जमा करने या निकालने पर पैन नंबर देना जरूरी है। अगर आप 1 साल में 20 लाख या अधिक कैश जमा करते हैं तो पैन के साथ आधार नंबर की जानकारी भी देनी होगी। पैन-आधार की जानकारी नहीं देने पर 20 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।