Lawyer और Advocate के बीच बहुत बड़ा अंतर है? यहां जान लीजिए दोनों का काम….

Difference Between Lawyer And Advocate : जब भी किसी को कानून की सहायता चाहिए होती है तो उसे सबसे पहले एक वकील से संपर्क करना होता है। एक वकील जिसे लॉयर (Lawyer) और एडवोकेट (Advocate) भी कहा जाता है. लेकिन क्या आपको पता है लॉयर (Lawyer) और एडवोकेट (Advocate) दोनों ही अलग-अलग होते हैं, इन दोनों के काम भी बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आईए आज हम आपको एक लॉयर (Lawyer) और एडवोकेट (Advocate) के बीच का अंतर बताते हैं।

Lawyer कौन होता है?

लॉयर (Lawyer) उसे कहा जाता है जो व्यक्ति वकालत की पढ़ाई (LLB) कर रहा हो यानी उसके पास अभी एलएलबी (LLB) की डिग्री ना हो, व्यक्ति जो अभी केवल स्टूडेंट है, और प्रैक्टिस कर रहा है जिसने अभी तक बार काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उसे लॉयर कहा जाता है. लॉयर (Lawyer) आपको केवल कानूनी सलाह दे सकता है वह आपका कैस नहीं लड़ सकता है क्योंकि बार काउंसलिंग से उसे अभी यह इजाजत नहीं है।

Advocate कौन होता है?

वे व्यक्ति जिसने एलएलबी की डिग्री हासिल कर ली हो और उसने बार काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवा कर बार काउंसलिंग की परीक्षा दे दी हो उसे व्यक्ति को एडवोकेट (Advocate) कहा जाता है एडवोकेट (Advocate) आपको कानूनी सलाह देने के साथ-साथ आपका केस लड़ भी सकता है और उसे अदालत में पेश भी सकता है।

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