महिलाओं की आई मौज! सरकार घर बनाने के लिए दे रही 2.5 लाख की छूट, यहां जान लीजिए सबकुछ….

PM Awas Yojana : केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) को दिसंबर 2024 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले लोगों को पक्के घर मुहैया करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) को तीन कैटेगरी में बांटा गया है जिसमें से एक महिलाओं को भी लाभ देती है। तीन कैटेगरी इस प्रकार हैं- EWS व LIG, MIG-1 और MIG-2. EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एलआईजी मतलब लो इनकम ग्रुप, एमआईजी का मतलब मीडिल इनकम ग्रुप।

इनमे से महिलाओं को EWS और LIG वाले ग्रुप में फायदा दिया जाता है। इस कैटेगरी में महिलाओं को तभी लाभ दिया जाता है, जब घर पर महिला का मालिकाना हक होता है। आइये आपको दोनों कैटेगरी के बारे में विस्तार से बताते हैं, इसके अलावा अन्य कैटिगरी के बारे में भी जानकारी देंगे।

EWS और LIG

इस कैटेगरी के तहत घर की इनकम 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। घर का कार्पेट एरिया EWS के लिए 30 वर्ग मीटर और LIG के लिए 60 वर्ग मीटर होगा। लेकिन इस कैटेगरी के तहत सब्सिडी लेने के लिए घर का मालिकाना हक महिलाओं के पास होना चाहिए। इसमें परिवार के किसी सदस्य के पास अपना घर नहीं होना चाहिए है और इसमें 6 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। इसमें अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख रुपये की होगी जो आपकी पात्रता चेक करने के बाद बैंकों द्वारा सरकार से मांगी जाएगी और सीधे उन्हीं के खाते में पहुंचेगी। योजना में लोन अधिकतम 20 साल का होगा।

MIG-1

इस कैटेगरी में घर की इनकम ₹6 लाख रुपए से अधिक और 12 लाख तक होनी चाहिए। इसमें आपको ₹9,00,000 तक का लोन मिलता है और इसमें महिला के पास मलिकाना हक होना जरूरी नहीं है। इसमें अधिकतम सब्सिडी अमाउंट 2.35 लाख रुपये तक होता है। इसमें कारपेट एरिया 160 वर्ग मीटर तक होना चाहिए।

MIG-2

इसमें परिवार की आय 12.01 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक होनी चाहिए। इसमें भी महिला के पास मालिकाना हक होना जरूरी नहीं है। इसमें 12 लाख तक का लोन और अधिकतम सब्सिडी अमाउंट 2.30 लाख रुपये तक मिलता है। इसमें कारपेट एरिया 200 वर्ग मीटर होना चाहिए।