व्यक्ति की मृत्यु के बाद PAN, AADHAAR और VOTER ID का क्या करें? जान लीजिए वरना होगी परेशानी….

कानूनी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड (Aadhar Card), पैन कार्ड (Pan Card), वोटर आईडी (Voter ID) पासपोर्ट (passport) की जरूरत हर चीज में होती है। खाता खुलवाना हो या फिर स्कूल, कॉलेज में एडमिशन करना हो या फिर घर खरीदना हो सभी के लिए हमें प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।

जिसके लिए हम आधार कार्ड पैन, कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी जैसे सरकारी दस्तावेज की जरूरत होती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके परिजनों को उसके इन सरकारी दस्तावेज का क्या करना चाहिए? चलिए आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं।

आधार कार्ड (Aadhar Card)

आधार कार्ड (Aadhar Card) का इस्तेमाल हर जगह होता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड को सरेंडर करने की व्यवस्था अब तक नहीं हुई है। हालांकि मृतक के परिवार वाले UDAI के वेबसाइट पर जाकर इसे लॉक कर सकते हैं।

वोटर आईडी (voter ID)

किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके परिवार वाले वोटर आईडी को रद्द करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म 7 भरना होगा। आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी की वोटर आईडी (Voter ID) कार्ड रद्द करवाने के लिए आपको मृतक के डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी।

पैन कार्ड (Pan Card)

मृतक के परिजन पैन कार्ड (Pan Card) को इनकम टैक्स ऑफिस जाकर सरेंडर कर सकते हैं। मगर ऐसा करने से पहले मृतक के सभी अकाउंट बंद या फिर किसी दूसरे परिवार के सदस्य के नाम ट्रांसफर कर लें।

पासपोर्ट (Passport)

पासपोर्ट (Passport) को रद्द करने का भी अब तक कोई नियम नहीं आया है। हालांकि पासपोर्ट की वैलिडिटी एक तय समय सीमा के बाद अपने आप खत्म हो जाती है।