1 अक्टूबर से बदलने जा रहे ये बड़े नियम, जानें – आम आदमी के जेब पर कैसे पड़ेगा असर….

Rules Changes From October 2023 :  सितंबर का महीना बस कुछ दिनों में ही खत्म होने वाला है और नया महीना अक्टूबर अब शुरू होने में है। भारत में हर महीने की पहली तारीख को सरकारी कामों के नियमों में बदलाव किया जाता है। इसके साथ ही अब 1 अक्टूबर को कई वित्तीय नियमों में भी बदलाव होने वाला है। सरकार द्वारा किए जाने वाले नियमों में बदलाव के कारण आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ेगा। आइये जानते है कि 1 अक्टूबर को कौनसे नियम बदलने वाले है?

2000 के नोट बंद

1 अक्टूबर से ₹2000 के नोट पूरी तरह से चलन से बाहर हो जाएंगे और कहीं पर भी इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। RBI के अनुसार 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलवाने की समय सीमा तय की गई है।अगर आपके पास 2000 का नोट है तो 30 सितंबर तक इसे बदल ले वरना यह कागज की तरह रद्दी हो जाएगा।

आधार कार्ड लिंक होना जरूरी

इसके अलावा स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आधार कार्ड (Aadhar Card) लिंक करवाने के लिए भी सरकार ने 30 सितंबर को आखिरी तारीख बताया है। इसलिए अगर आपने PPF, सुकन्या समृद्धि योजना या पोस्ट ऑफिस की किसी बचत योजना में निवेश किया है तो इन सभी योजनाओं में आपका आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। अगर आप दी गई अंतिम तारीख तक ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर से आपके सभी खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप इनमे कोई लेनदेन या निवेश हो कर सकेंगे।

नॉमिनेशन जरूरी

इसके अलावा SEBI ने Demate अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और म्यूच्यूअल फंड में निवेश करने वालों को 30 सितंबर तक नॉमिनेशन करवाना अनिवार्य है। अगर कोई खाताधारक 30 सितंबर तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो 1 अक्टूबर से उसका खाता फ्रीज़ कर दिया जायेगा।

सर्टिफिकेट होगा जरूरी

सरकारी कामों में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव हो रहा है। अब स्कूल-कॉलेज में एडमिशन, सरकारी नौकरी के आवेदन, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए व अन्य कई चीजों के लिए सर्टिफिकेट का होना जरूरी हो जायेगा।

विदेश यात्रा का टूर होगा महंगा

इसके अलावा अगले महीने से विदेश में यात्रा करने का टूर भी महंगा होने वाला है। अगर अगले महीने से आप उस लाख रुपये से कम का विदेशी टूर कर रहे है तो आपको 5% TCS देना होगा। जबकि 7 लाख रुपये से ज्यादा के फोरेन टूर पर 20 फीसदी TCS देना होगा।