1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें- आपके जेब पर कितना पड़ेगा असर..

डेस्क : 1 अक्टूबर से आयकरदाता सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना APY यानी अटल पेंशन योजना में नामांकन नहीं कर पाएंगे। ये जानकारी एक अधिसूचना के जरिए दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जून, 2015 से मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरुआत की गई थी। बता दें योजना धारकों के योगदान के आधार पर 60 वर्ष की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ 1,000 रुपये से 5,000 रुपये मासिक की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।

अधिसूचना में किया गया बदलाव : पिछली अधिसूचना में हुआ बदलाव वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि, “1 अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है, या रहा है, वह एपीवाई में शामिल होने के योग्य नहीं होगा।” पिछली अधिसूचना पर मंत्रालय ने बदलाव किया है और नई जानकारी जारी की गई है। बता दें नई अधिसूचना उन अंशधारकों पर लागू नहीं होगी, जो एक अक्टूबर 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं।

अधिसूचना के अनुसार, वो योजना धारक जो 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद इस योजना से जुड़ेंगे। और उनके बारे में पाया जाता है कि वो आवेदन की तारीख या उसके पहले आयकरदाता रहा है, तो उसका APY खारिज कर दिया जाएगा। साथ ही उसका खाता बंद कर उसे अबतक की संचित पेंशन राशि उसे मिल जाएगी।