Rights Of Customers : अब खराब सामान को रिटर्न करने से दुकानदार नहीं कर सकता इनकार, जानिए- ये है नियम..

Rights Of Customers: इस बढ़ती महंगाई के बीच भी लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सामान खरीदने पड़ते ही हैं। इसके लिए हम अपनी पसंद के अनुसार दुकान चुनते हैं जहां से हम सामान खरीद सकें।अब हम सामान तो खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि घर जाने पर सामान हमें पसंद नहीं आता।

ऐसे में कई लोग आलस के कारण इसे वापस नहीं करते हैं।  वहीं, कई जागरूक लोग भी हैं जो इसे वापस करने के लिए दुकान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगती है। दुकानदार उसे वापस करने से साफ इंकार कर देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इसका विरोध कर सकते हैं। आइए इस लेख में ग्राहक के अधिकारों के बारे में जानें।

क्या कहता है नियम?

अगर कोई दुकानदार खराब सामान लौटाने या बदलने से इनकार करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, यदि कोई वस्तु अच्छी या क्षतिग्रस्त नहीं है, तो उसे 15 दिनों के भीतर उसी स्थिति में वापस किया जा सकता है।  ग्राहक अपने पैसे वापस भी मांग सकता है या बदले में किसी अन्य उत्पाद की मांग कर सकता है।

ऐसे करें शिकायत

अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आप दुकानदार को ये नियम बता सकते हैं, कई दुकानदार बहुत जिद्दी होते हैं और किसी भी नियम को मानने से साफ मना कर देते हैं, ऐसे में आप उनसे शिकायत कर सकते हैं।  आपको उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर कॉल करना होगा और उन्हें सारी जानकारी देनी होगी। आपको दुकान का पता भी बताना होगा।

अगर दुकानदार होशियार निकला तो वह आपको वहीं रोक देगा और आपका सामान बदल देगा, अन्यथा उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है जब ग्राहक को न सिर्फ सामान नहीं मिला बल्कि बदले में दुकानदार को जुर्माना भी देना पड़ा। इसलिए खरीदारी करते समय आपको अपने अधिकार जरूर पता होने चाहिए।