RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस, क्‍या डूब जाएगा ग्राहकों के जमा पैसा, जानें-

RBI : भारत के केंद्रीय बैंक ने अब निजी बैंकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कुछ ही दिनों में रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) ने देश के कई बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और इसके पीछे नियमों की अवहेलना करने को कारण बताया है।

इसी दौरान हाल ही में केंद्रीय बैंक ने उत्तर प्रदेश के भी एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपको बता दे कि RBI ने लखनऊ के अर्बन को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस पर्याप्त पूंजी ना होने और कमाई के रास्ते बंद हो जाने के कारण रद्द किया है। इसके अलावा RBI ने लखनऊ के पंजीयक और सहकारिता आयुक्त को भी बैंक को बंद करने के आदेश दिए है। इसके साथ ही बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्ति की बात भी कही है।

RBI ने बैंक का लाइसेंस बंद करने के साथ ही सहकारी बैंक के कामकाज को बंद कर दिया है। इसके साथ ही बैंक को नगद जमा करने और किसी ग्राहक को पैसा देने के लिए भी सख्ती से मना कर दिया है। यानी अब बैंक कोई भी लेनदेन का काम नहीं कर सकता है। RBI का मानना है कि लखनऊ का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ग्राहकों के जमा पैसे का भुगतान करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है। इसलिए बैंकिंग व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ सकता है और ग्राहकों को भी इससे नुकसान हो सकता है।

क्या ग्राहकों को मिलेगा पैसा वापस

आपको बता दे कि जिन ग्राहकों का इस बैंक में ₹500000 जमा है उन्हें इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसलिए जिनके 5 लाख रुपये बैंकों में जमा है उनके पैसों का कोई नुकसान नहीं होगा। बैंक ऐसे ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस के तहत पैसा वापस लौटा देगा। RBI ने बताया कि लखनऊ के सहकारी बैंक के 99.53% ग्राहक DICGC के तहत अपना पूरा पैसा लेने के हकदार है। इसका मतलब है कि जिन ग्राहकों के 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा है उन्हें भी सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे।

इन बैंकों पर भी चला RBI का डंडा

RBI ने कुछ दिनों पहले मुंबई के लोकल कपोल को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था और 21 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के अनंतशयनम सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। इससे कुछ दिन पहले RBI ने नासिक जिले के गिरना सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। इनके अलावा RBI ने कर्नाटक के मल्लिकार्जुना पट्टाना सहकारी बैंक और उत्तरप्रदेश के बहराइच के नेशनल को-ऑपरेटिव नेशनल बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया था।