Pan-Aadhaar Link : 30 जून से पहले करवा ले अपने पैन को आधार कार्ड के लिंक, वरना लगेगा 1000 रुपये जुर्माना!

Pan-Aadhaar Link : पैन कार्ड भारत के आयकर विभाग द्वारा उन व्यक्तियों और संस्थाओं को जारी किया जाने वाला 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है, जिन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा सभी भारतीय निवासियों को जारी किया गया 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान नंबर है।

भारत सरकार ने सभी पैन कार्ड धारकों के लिए अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा पहले 31 मार्च, 2022 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है।

अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने के दो तरीके हैं:

ऑनलाइन : आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

ऑफ़लाइन : आप पैन कार्ड केंद्र या यूआईडीएआई नामांकन केंद्र पर जाकर भी अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करने के लिए, आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:

  • आपका पैन कार्ड
  • आपका आधार कार्ड
  • आपका मोबाइल नंबर

एक बार आपके पास ये दस्तावेज़ हो जाएं, तो आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  • “लिंक आधार” लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
  • अपना मोबाइल संख्या दर्ज करे।
  • “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें।
  • यदि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड विवरण मेल खाता है, तो आपका पैन कार्ड 24 घंटे के भीतर आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस पुष्टिकरण प्राप्त होगा।

यदि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो आपको अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड में विवरण को सही करना होगा। एक बार विवरण सही हो जाने के बाद, आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से दोबारा लिंक करने का प्रयास कर सकते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप 30 जून, 2023 की समय सीमा तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप अपने पैन कार्ड का उपयोग किसी भी वित्तीय लेनदेन, जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाते खोलने या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए नहीं कर पाएंगे। वहीं 30 जून के बाद आपको दोगुनी पेनल्टी के रूप में 1 हजार रुपये दभरने होंगे।1 पैन और आधार लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।

अपने पैन कार्ड-आधार कार्ड लिंकिंग की स्थिति की जांच करने के लिए, आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं और “लिंक आधार” लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अपने लिंक की स्थिति जांचने के लिए आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा।