किराए के घर में रहने वालों की आई मौज ! अब किराये में ₹10,000 तक मिलेगी छूट, जानें – कैसे ?

डेस्क : अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और किराए के घर में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। क्योंकि योगी सरकार ने ऐसे किराएदारों को स्टांप ड्यूटी से छूट दी है। 200 रुपये सालाना स्टांप ड्यूटी में से सरकार 10,000 रुपये प्रतिमाह तक स्टांप ड्यूटी माफ करने जा रही है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।

हालांकि सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि ड्यूटी माफ करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश शहरी परिसर काश्तकारी नियमन अध्यादेश-2021 के तहत मकान किराए पर लेने और लेने के लिए करार करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि स्टांप ड्यूटी ने कुछ लोगों को समझौता करने से रोक दिया। इसी के आधार पर स्टाम्प एवं निबंधन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित छूट एक वर्ष की समाप्ति के बाद दी जाएगी यदि समझौता एक वर्ष के लिए फिर से है। यह छूट बड़े भवनों, व्यावसायिक भवनों या पुराने मामलों के लिए उपलब्ध नहीं है। शुरुआती चरण में छह महीने की छूट दी जाएगी। इस दौरान लाभ मिलने के बाद इसे जारी रखा जाएगा। आपको बता दें कि किरायेदारी अधिनियम भवन मालिकों और किरायेदारों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।

प्रोत्साहन मिलेगा : जिन लोगों का अधिकतम किराया 10,000 रुपये प्रति माह है, वे इस दायरे में आएंगे, जो इस पर लगे स्टाम्प से मुक्त होंगे। यह जमींदारों और किरायेदारों के बीच समझौतों को प्रोत्साहित करेगा। 10,000 रुपये से अधिक किराया होने पर यह सुविधा नहीं दी जाएगी उनसे 20 रुपये प्रति हजार की दर से स्टांप शुल्क लिया जाएगा। यदि शुल्क 20,000 रुपये किराए के रूप में है, तो अनुबंध पर प्रति वर्ष 400 रुपये का स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा।