Sukanya Samriddh : यदि आपने भी सुकन्या समृद्धि और PFF के तहत अकाउंट खुलवाया है तो यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि Sukanya Samriddhi और PPF लेकर एक नया नियम लागू हुआ है। यदि आपने उन नियमों का पालन नहीं किया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा।
नए नियम के मुताबिक जिन लोगों का सुकन्या समृद्धि और बीएफ में अकाउंट है उन लोगों को एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत होगी। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट इनएक्टिव (Inactive) हो जाएगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं क्या है नियम।
PFF वाले के लिए नियम
नियम के अनुसार जिनका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PFF) अकाउंट है उन लोगों को ₹500 का मिनिमम बैलेंस डिपाजिट करना होगा। इसका मतलब यह है कि उन्हें एक वित्त वर्ष में कम से कम ₹500 का निवेश करना होगा। अगर खाताधारकों ने ऐसा नहीं किया तो उनका बैलेंस इनएक्टिव हो जाएगा। मिनिमम बैलेंस जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।
यदि इस तारीख तक मिनिमम बैलेंस जमा नहीं हुई तो खाता धारकों का अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। इस अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए उन्हें पेनल्टी भरनी होगी। पेनल्टी ₹50 प्रति वर्ष है। उदाहरण के लिए यदि किसी खाता धारक का अकाउंट 2 सालों तक इनएक्टिव रहा है तो उसे दोबारा एक्टिव करने के लिए मिनिमम बैलेंस जो की 500 रूपए तय की गई है उसके साथ-साथ ₹100 पेनल्टी देनी होगी।
सुकन्या समृद्धि योजना SSY
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत यदि आप खाता खुलवाते हैं तो आपका मिनिमम बैलेंस 250 रुपए होना चाहिए। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में आपको 250 रुपए का बैलेंस जमा करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा।
अकाउंट को दोबारा से एक्टिव करने के लिए खाताधारकों को ₹50 प्रति वर्ष की पेनल्टी देनी होगी। यदि किसी खाता धारा का अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो वह इस योजना से जुड़ा कोई भी लाभ नहीं उठा पाएंगे।