Birth Certificate : अब बच्चे के नाम के बिना भी बनवा सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, जानें – पूरा प्रोसेस..

डेस्क : अगर आपके घर में भी किसी बच्चे का जन्म हुआ है और आपने अभी तक उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो अब आप इसे आसानी से करवा सकते हैं। आपको बता दें कि कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि अगर बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो जन्म प्रमाण पत्र किस नाम से बनवाना चाहिए। अब आप बच्चे के नाम के बिना भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

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बिना नाम का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? आपको बता दें कि आप बच्चे के नाम के बिना भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, लेकिन बच्चे का नाम रखने के बाद आपको उस नाम को जन्म प्रमाण पत्र में अपडेट करना होगा। मसलन अगर आपने एक महीने बाद बच्चे का नाम रखा है तो आपको ऑफिस जाकर वहां बच्चे का नाम भरने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आपके बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में अपडेट हो जाएगा।

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जन्म प्रमाण पत्र के लिए आखिर कैसे करे ऑनलाइन आवेदन

  • अगर आप बिहार के निवासी हैं तो जन्म प्रमाण पत्र आवेदन के लिएhttps://nagarseva.bihar.gov.in पर क्लिक करें।
  • यहां आपको बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
  • आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण फॉर्म मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  • यहां मांगी गई सभी जानकारियां भरें।
  • फॉर्म भरने के बाद आपके लिए एक आईडी बन जाएगी।
  • फिर उस आईडी के साथ एक पासवर्ड भी जेनरेट होगा और आपकी वेबसाइट पर एक अकाउंट खुल जाएगा।
  • आईडी पासवर्ड बनाने के बाद इसके जरिए वेबसाइट पर लॉगइन करें।
  • इसके बाद आपसे बच्चे के जन्म से जुड़ी कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी, जिन्हें भरना होगा।
  • इसके बाद सारी डिटेल्स भरकर सबमिट कर दें।
  • फॉर्म सबमिट होते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फॉर्म सबमिट करने के लिए एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा।
  • इसके बाद 7 से 8 दिन में आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
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जन्म प्रमाण पत्र के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत-

  • माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र
  • माता-पिता का विवाह प्रमाण पत्र
  • अस्पताल जन्म पत्र
  • माता-पिता का पहचान पत्र
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जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है? : आपको बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र के बाद ही आप किसी बच्चे का स्कूल में दाखिला करा सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए भी इसकी जरूरत होती है। इसके जरिए आप वोट का अधिकार भी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस दस्तावेज़ का उपयोग विवाह अधिकारों के लिए भी कर सकते हैं।

जन्म प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? आपको बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्रों में जारी किया जाता है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत कार्यालय से ग्राम स्तर पर तहसीलदार एवं प्राधिकार से इसकी मुलाकात की जा सकती है. आप बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वहीं, अगर 21 दिन से ज्यादा का समय है तो आपको ऑफलाइन प्रोसेस करना होगा।

सुमन सौरब

अपने आप को हारा हुआ इंसान.....लेकिन फिर भी जीतने की तमन्ना मे ????