Bank Loan Recovery : अब बैंक जबरदस्ती नहीं कर सकते लोन की वसूली, RBI ने जारी किया नया आदेश..

डेस्क : भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन संबंधित एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक लोन लेने वालों को राहत मिलेगी। आरबीआई का सर्कुलर देश के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए है। इस सर्कुलर में आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि बैंक लोन धारकों को प्रताड़ित करने, धमकी देने के अलावा निजी डेटा के दुरुपयोग जैसी घटनाओं पर प्रतिबंध लगाएं। साथ ही लोन लेने वाले ग्राहकों के रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को भी तंग नहीं किया जाना चाहिए।

दरअसल ऐसी कई घटनाएं देखी गई है, जिसमें बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों को तंग किया जाता है। ऐसे में आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि अब सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद लोन धारकों को वसूली के लिए फोन नहीं करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि रिकवरी एजेंट्स से रूल्स के तहत वसूली करने को कहा जाए। लोन लेने वाले ग्राहकों को परेशान करके रिकवरी नहीं किया जाए।

RBI ने सामने आए कई घटनाओं को देखने के बाद यह फैसला लिया है। आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक या रिकवरी एजेंट लोन वसूली के दौरान ग्राहकों के साथ बदसलूकी ना करें। किसी भी ग्राहक को उत्पीड़न ना किया जाए। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट लिखा है कि ऐसी शिकायत किसी भी ग्राहक की ओर से आती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। और उक्त बैंक पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आरबीआई के इस फैसले से लोन लेने वाले ग्राहकों को काफी राहत मिलने वाली है। लोगों को अब इज्जत गवाने की चिंता नहीं रहेगी। पहले कई बार ऐसा देखा गया है कि लोन वसूली के दौरान ग्राहकों को जलील तक कर दिया जाता है।