जिंदा तो छोड़िए मृत व्यक्ति का भी भरना होगा Income Tax Return – जानिए क्यों और कैसे

Income Tax Return : नया फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) शुरू हो चुका है। नए वित्त वर्ष (Financial Year) के लागू होते ही अनेक कार्य अत्यंत आवश्यक होता है। उन्हीं अत्यंत आवश्यक कामों में से एक है आइटीआर फाइल (ITR File) करना। इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने को लेकर विभाग की तरफ से कई नए नियम और कुछ सुविधा भी करदाता (Income Tax Payer) को प्रदान की गई है।

बहुत ऐसे नियम है जिनके बारे में आप जानतें हैं, जिनसे आप वाकिफ है, और कुछ ऐसे नियम हैं जिनसे आपको वाकिफ होना बहुत जरूरी है। इन्हीं में से एक है कि आप किसी मृत व्यक्ति का भी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल कर सकते हैं।

जी हां सरकार का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके बाद भी उसके नाम से आमदनी हो रही है तो आप उस व्यक्ति का इनकम कैलकुलेट (Income Calculate) कर इनकम टैक्स (Income Tax) भर सकते हैं। मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स (Income Tax) उसका कानूनी वारिस भर सकता है। एक और सबसे जरूरी बात इनकम टैक्स (Income Tax) को भरने के लिए आपको कहीं किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे।

आप इसको घर बैठे बैठे भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति का इनकम टैक्स (Income Tax) हम कैसे भर सकते हैं।

किसी भी मृत व्यक्ति का आइटीआर (ITR) भरने के लिए आपको सबसे पहले उसका उत्तराधिकारी बनना होगा। कानूनी रूप से उत्तराधिकारी बनने के बाद ही आप उस व्यक्ति का इनकम टैक्स (Income Tax) भर सकते हैं। और भरने के बाद रिफंड क्लेम करने का अधिकार आपके पास होता है।

आप चाहें तो आयकर का रिफंड क्लेम (ITR Refund Claim) भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उत्तराधिकारी को पहले टैक्स जमा करना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं वह यह है की इनकम टैक्स (Income Tax) न भरने की स्थिति में आईटी डिपार्टमेंट (IT Department)वैसा ही कार्रवाई करेगी जैसे वह किसी जिंदा व्यक्ति पर करती है।

आइटीआर (ITR) भरने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। उसके बाद अपने आप को वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको उसी वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारी को भरने के बाद आप इसको एक ईमेल फॉरमैट में जमा कर ले। याद रखें कि पैन कार्ड डिटेल्स वाले ऑप्शन में कानूनी उत्तराधिकारी को अपना डिटेल्स भरना होगा। XML फॉर्मेट में फाइल को अपलोड कर दीजिए। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर कर फाइल को सबमिट कर दीजिए।