ITR Filing Deadline : आय पर नहीं लगता है इनकम टैक्स, ITR भरने से पहले जानें ये महत्वपूर्ण बातें..

डेस्क : टैक्स किसी भी देश के आर्थिक स्तिथि को मजबूती प्रदान करता है। अमूमन हर व्यक्ति को इनकम टैक्स भरना होता है। ये सैलरी से लेकर व्यवसाय तक किसी भी रूप में हो लेकिन टैक्स देना पड़ता है। वहीं नियमों के मुताबिक कई ऐसे क्षेत्र भी है जिन्हे टैक्स की छूट रहती है। इनकम टैक्स सेक्शन 80सी (80C) से लेकर 80यू (80U) तक में कई ऐसे प्रावधान अंकित है जिससे माध्यम से अपने आय को करमुक्त बनाने की कोशिश करते हैं। तो किन क्षेत्रों में टैक्स नहीं लगते जानते हैं।

टैक्स स्बंधित कंपनी क्लियर टैक्स (Clear Tax) के अनुसार खेती – बाड़ी से हुई आमदनी पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है। यानी कृषि से की गई कमाई पर टैक्स फ्री है। वहीं कोई कृषि के अलावा भी अलग से कोई कमाई कर रहे हैं तो उक्त व्यक्ति से सिर्फ अन्य जरिए से किए गए कमाई पर ही टैक्स लगाया जाएगा। तब ही कृष से हुई कमाई टैक्स फ्री रहेगी।

बतादें कि नौकरी पेशे वालों को मिलने वाले PF। को पूर्णरूप से फ्री किया गया है।दरअसल निजी क्षेत्रों मैं क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति के पास पीएससी एक जरिया होती है जिससे वह रिटायरमेंट के बाद आर्थिक तंगी से बन सके इन सभी कारणों को देखते हुए पीएफ पर कर मुक्त कर दिया गया है या नहीं पीएफ पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है। हालांकि हालांकि इसके लिए शर्त भी रखा गया है जिसके मुताबिक 5 साल के भीतर ही पीएफ के पैसे निकालने पर 10 फीसदी के हिसाब से TDS देना होगा।

इसके अलावा सरकारी क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी बिल्कुल कर मुक्त होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की शर्तों से नहीं गुजरना पड़ता है। निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों को 10 लाख रुपए के ग्रेच्युटी पर कर छूट मिलती है।