Tax Rule: विदेश भेजते हैं पैसा तो जान लें कितना देना होगा टैक्स- 1 जुलाई से बदल रहें नियम…

Tax Rule : आजकल कई लोग पढ़ाई के लिए विदेश में जाते हैं या फिर घूमने-फिरने या अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो ऐसे कामों के लिए उन्हें पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। अब आपको विदेशों में पैसों का ट्रांसफर करते समय सावधानी बरतनी होगी क्योंकि 1 जुलाई से आयकर विभाग (Tax Rule) विदेशों में भेजे जाने वाली रकम पर टैक्स के नियम बदलने जा रहा है। अगर आप भी विदेशों में ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये नियम आपको पता होने चाहिए।

जाने कितना लगेगा टैक्स

1 जुलाई 2023 से विदेशों में पैसा भेजने पर आप से 20% TDS लिया जाएगा। आयकर विभाग ने नया फैसला LRS के तहत लिया है। इनकम टैक्स के नए नियम के अनुसार 7 लाख से ज्यादा की रकम का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर TDS किया जाता है। लेकिन अगर आप मेडिकल या पढ़ाई के लिए विदेश में पैसा भेज रहे हैं तो आपको 5% TDS देना होगा।

ये है नया नियम

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप 1 जुलाई 2023 के बाद अपने किसी रिश्तेदार को विदेश में पैसा भेजते हैं तो उस राशि पर 20% TDS काटा जाएगा और अगर आप 7 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पढ़ाई के लिए करते हैं तो इस पर 5% TDS काटा जाएगा।

उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये भेज रहे है तो आपको बैंक में 12 लाख रुपये जमा कराने होंगे। लेकिन आप एक्स्ट्रा TDS लगने वाले 2 लाख रुपये पर टैक्स की छूट का फायदा ले सकते है। जब आप ITR फाइल करते है तो टैक्स क्रेडिट के तौर पर इसका क्लेम कर सकते है।

कितना मिलेगा फायदा

अगर आपको 3 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट मिलता है तो आपको 1 लाख रुपये ही जमा कराने होंगे और बाकी के 2 लाख रुपये आपको क्लेम किए गए TDS के रूप में मिल जायेंगे। सरकार नए नियम लागू करके विदेशो में होने वाले ट्रांजैक्शन पर नजर रखना चाहती हैं। इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना और इनकम टैक्स द्वारा राजस्व को बढ़ाना है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार को भी बनाए रखना है। इस नियम को ज्यादा आयकर रिटर्न जमा करने के लिए लागू किया जा रहा है।