सावधान! अगर PAN Card को Aadhar से लिंक नही कराया तो लगेगा ₹1000 का जुर्माने, जानें- नया नियम..

Link PAN Card to Aadhaar : आधार कार्ड (Aadhar card) और पैन कार्ड (PAN card) रखने वाले धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आई है। केंद्र सरकार ने Pan Card को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने भी कहा है कि अगर पैन (Pan Card) और आधार (Aadhaar ) को समय सीमा से लिंक नहीं किया जाता है, तो लोगों के NPS खाते में लेनदेन प्रतिबंधित हो जाएगा।

जानकारी के मुताबिक, 23 मार्च, 2023 की हमारी पूर्व की सलाह के क्रम में, CBT की 28 मार्च, 2023 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पैन को आधार से जोड़ने की तिथि 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। चूंकि, पैन एक प्रमुख पहचान संख्या है और NPS खातों के लिए अपने ग्राहक को KYC आवश्यकताओं का हिस्सा है, सभी संबंधित मध्यस्थों को सभी ग्राहकों के लिए वैध केवाईसी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

सभी मौजूदा ग्राहकों को यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे 30 जून, 2023 से पहले अपने पैन (Pan) को आधार संख्या (Aadhar card) से जोड़ना सुनिश्चित करें, ताकि निरंतर और सुचारू लेनदेन हो सके और उक्त CBDT परिपत्र के गैर-अनुपालन के परिणामों से बचा जा सके, क्योंकि ऐसे NPS खातों को गैर- केवाईसी अनुपालन, और पैन और आधार के लिंक होने तक एनपीएस लेनदेन पर प्रतिबंध हो सकता है। पैन-आधार लिंकेज की नई समय सीमा 30 जून 2023 है। यदि ऐसा 1 जुलाई 2023 या उसके बाद किया जाता है, तो उपयोगकर्ता पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

Pan Card को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें

  • सबसे पहले आपको आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • क्विक लिंक सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें
  • एक नई विंडो दिखाई देगी, अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • ‘I validate my Aadhar details’ के विकल्प का चयन करें
  • आपको अपने पंजीकृत नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भरें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
  • जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा।