RBI Rules:  कटे-फटे नोटों के बदले कितने रुपए Bank काटते हैं? जानिए- RBI का ये नियम….

RBI Rules:  अगर आप कटे-फटे नोट मिलने से परेशान हैं तो यह लेख आपके लिए है। दरअसल, कई बार जाने-अनजाने आपके सामने कटे-फटे नोट आ जाते हैं, जिन्हें दुकानदार लेने से साफ इनकार कर देता है। ऐसे में कई लोग परेशान हो जाते हैं कि अब इन नोटों का क्या किया जाए, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने इसके लिए नियम भी बनाए हैं। वहीं, अगर कोई बैंक आपके कटे-फटे नोट को लेने से इनकार करता है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

बैंक नोट बदलने से इनकार नहीं करेगा

आरबीआई के नियमों के मुताबिक, आप अपने नजदीकी बैंक या आरबीआई कार्यालय में जाकर आसानी से अपने नोट बदल सकते हैं। हालांकि, बैंक इस बात से साफ इनकार नहीं कर सकता। इसके लिए नोट की सीमा तय है। एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदल सकता है। लेकिन इसकी कीमत 5000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

इसलिए बैंक इसका भुगतान तुरंत कर देगा। यदि इस राशि से अधिक के नोट बदले जाते हैं, तो बैंक इसे प्राप्त कर लेता है और पैसा आपके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के नोट बदलने में बैंक थोड़ा अधिक समय लेता है।

फटे नोट पर कितना मिलेगा पैसा?

आपका नोट कितना फटा है उसके हिसाब से आपको पैसे वापस मिलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 2000 रुपये के नोट का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपको इसकी पूरी कीमत मिलेगी। वहीं, अगर क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर है तो आपको आधा पैसा मिलेगा। इसी तरह, अगर 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित है, तो आपको पूरा पैसा मिलेगा और अगर 39 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित है, तो आपको आधा पैसा मिलेगा।

ऐसे नोटों को यहां करें एक्सचेंज

बैंक हमेशा फटे नोटों की स्थिति पर नजर रखते हैं। यदि कोई नोट जानबूझकर फाड़ दिया गया है, या पूरी तरह से जला दिया गया है, तो उसे बदला नहीं जा सकता है। ऐसे नोटों को आरबीआई कार्यालय में ही जमा करना होगा। नोट एक्सचेंज से जुड़ी अधिक जानकारी पाने के लिए आप आरबीआई के हेल्पलाइन नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं।