सभी रेस्टोरेंट में नहीं लगता है GST, ये जानकारी बचा सकती है आपके ढेर सारे पैसे, जानें –

Restaurant GST Charge: आजकल ज्यादातर लोग होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाना काफी पसंद करते हैं. लेकिन खाना खाने के बाद आपको GST सहित बिल चुकाना होता है। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा? बता दें कि सभी होटल और रेस्टोरेंट्स में ऐसा नहीं है कि आपको GST के साथ ही बिल का पैसा देना होगा। आइये आपको बताते है कि कुछ रेस्टोरेंट्स एक स्पेशल स्कीम के तहत रजिस्टर्ड होते हैं जिसमें आप अपना GST का पैसा बचा सकते हैं। आइये जानते है इसके बारे में……

क्यों नहीं ले सकते GST

बता दें कि आप लोगों को हर रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने के बाद GST के साथ बिल नहीं चुकाना होता है और ना ही एक कस्टमर के तौर पर आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट सरकार की खास स्कीम के तहत जुड़े हुए होते है और इसका नाम जीएसटी कंपोजिशन स्कीम है। इस स्कीम के तहत आने वाले व्यापारियों को सालाना टर्नओवर के आधार पर GST चुकानी होती है।

कौन जुडा होता है इस स्कीम में

बता दें कि जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम का है वे इस स्कीम के अंतर्गत आते है और ग्राहकों से हर बिल पर GST का पैसा नहीं वसूल सकते हैं। इसलिए रेस्टोरेंट्स या होटल में खाना खाने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि यह रेस्टोरेंट जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के तहत आता है या नहीं।

ऐसे कर सकते है पता

ऐसी स्कीम के अंतर्गत आने वाले हैं रेस्टोरेंट को बिल के ऊपर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज लिखा होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है और फिर भी कोई रेस्टोरेंट बिल के साथ आपसे GST लेता है तो आप इसके लिए मना कर सकते है। इसके साथ ही आप GST पोर्टल पर जाकर इसके बारे में चेक कर सकते है और रेस्टोरेंट की अवैध प्रक्रिया का पता लगा सकते है।