Pension Scheme : सरकार इन लोगों के Account में हर माह क्रेडिट करेंगी 1000 रुपए, जानें-

Pension Scheme : केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है जिनमें उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इसी तरह कई राज्य सरकार ऐसी भी है जो दिव्यांगों के लिए अपने स्तर पर पेंशन स्कीम (Pension Scheme) चला रही है। लेकिन लोग जानकारी के अभाव में इसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं।

आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में जिसके तहत दिव्यांगों को हर महीने ₹1000 आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए आवेदन करता के पास जरूरी दस्तावेज और दिव्यांगता के प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसी के आधार पर आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। पिछले तीन से चार सालों से चल रही इस स्कीम के बारे में कई सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है।

पेंशन स्कीम की नियम और शर्ते

आपको बता दे विभाग से जानकारी मिली है कि हर महीने दिव्यांग पेंशन की ₹1000 की राशि दोनों प्रकार के दिव्यांग लोगों को दी जाती है। इसमें जन्मजात दिव्यांग और किसी दुर्घटना में अपने अंग को चुके दिव्यांग पात्र माने जाते हैं।

इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आप भारतीय नागरिक होने चाहिए और आपके पास दिव्यांगता का मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की सालाना आय 46,080 रुपये तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले की सालाना आय 56,460 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

जाने कैसे करें आवेदन

अगर आप भी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है इस पेंशन स्कीम में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बता दे ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश राज्य की समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके खाते में हर महीने ₹1000 की राशि भेज दी जाएगी। इसके लिए आपके पास उत्तर प्रदेश राज्य का पहचान पत्र होना जरूरी है। इसके साथ ही आपके पास 40 फीसदी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।लेकिन किसी आवेदक के पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे पेंशन स्कीम (Pension Scheme) का फायदा नहीं मिलेगा।