Income Tax : 31 जुलाई से पहले निपटा लें यह जरूरी काम, वरना लगेगा 5 हजार जुर्माना..

डेस्क : बिजनेसमैन हो या नौकरी पेशा से जुड़े व्यक्ति, हर किसी को साल में एक बार एक्स रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। ऐसे में समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। इसके लिए अंतिम तारीख काफी नजदीक है। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। ऐसे में लोग जल्द ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें।

लेट होने पर लग सकता है भारी जुर्माना

मालूम हो कि तय तिथि से के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना देने का प्रावधान है। जुर्माने की राशि 5000 रूपये तक से अधिक हो सकता है। ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि अंतिम तिथि 21 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। ताकि आप जुर्माना भरने से बच सकें।

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। बीते साल सरकार ने रिटर्न दाखिल करने तिथि को आगे बढ़ाते हुए 31 दिसंबर कर दी थी। लेकिन जानकारों का कहना है की इस साल तय तिथि को बढ़ाया नहीं जा सकता है।

आयकर नियमों के मुताबिक, 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 31 जुलाई है, जिनके पिछले वित्तीय वर्ष के खातों का ‘ऑडिट’ करने की आवश्यकता नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आमदनी के हिसाब से टैक्सपेयर की विभिन्न श्रेणियों के लिए सात तरह के आयकर फॉर्म तय किए हैं।