खुशखबरी : ATM में कैश नहीं होने की झंझट से मिलेगी मुक्ति, उपभोक्ता लौटे तो बैंकों को देना होगा जुर्माना, RBI ने लागू किया नियम

न्यूज डेस्क : भारत ( Bharat ) बहुत ही तेज गति ( Speed Motion ) से तकनीकी ( Technical ) सुविधाओं को अपना रहा है। देश के अधिकतर नागरिक एटीएम(ATM) का प्रयोग कर रहें है। ऐसे में समय पर एटीएम (ATM) में कैश ना होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक निर्देश दी है। रिज़र्व बैंक के द्वारा एटीएम में नगदी ना होने से उस बैंक पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। आरबीआई ( Rbi ) ने एटीएम( Atm ) में नगदी रुपए ना होने के चलते उत्पन होने वाली परेशानियों को देख कर यह फैसला किया है।

रिज़र्व बैंक की ओर से बताया गया कि इस मामले में दिए गए निर्देश का पालन ना होने पर इस बात को वो काफी गंभीरता से लेंगे, साथी ही उन बैंको को जुर्माना भरना पड़ेगा। एटीएम में समय पर कैश नही डालने के इस व्यवस्था में यह प्रावधान है, समय से कैश ना डालने वाले बैंको को 10,000 रुपये जुर्माना के तौर पर भरना पड़ेगा। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि बैंको को कैश की कमी के कारण एटीएम के डाउनटाइम पर सिस्टम-जनरेटेड बयान रिज़र्व बैंक के निर्गम विभाग ( issue department) को देना होगा,जिनके अनुक्षेत्र में एटीएम आता हैं। बतादें कि व्हाइट-लेबल एटीम धारकों के लिए, जो अपनी कैश को पूरा करने के लिए बैंक पर ही आश्रित है, ऐसे बैंको को कैश ना होने के चलते इन एटीएम (ATM) से कैश समाप्ति पर भी स्टेटमेंट देना होगा।