सरकार कर्मचारियों को दे रही पुरानी पेंशन चुनने का मौका, जानें- किन्हें मिलेगा अंतिम अवसर

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत कुछ सरकारी कर्मचारियों को NPS से पुरानी पेंशन योजना में शिफ्ट होने का ऑप्शन दिया जायेगा। डीओपीटी ने बताया कि ऐसे कर्मचारियों को एआईएस नियम 1958 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने का ऑप्शन दिया जा सकता है, जिन्हें किसी पद पर NPS की अधिसूचना से पहले जारी की गई भर्ती की विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त किया गया हो। हालांकि उन्हें 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल किया गया हो।

13 जुलाई को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके मुताबिक अब उन अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) का फायदा मिल सकता है जिन्हें NPS लागू होने की तिथि से पहले की भर्ती के आधार पर नियुक्त किया गया हो। लेकिन नियुक्ति देर से मिलने के चलते उन्हें NPS में शामिल कर लिया गया था।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

पुरानी पेंशन योजना (OPS) के अंतर्गत कवर किए जाने वाले पात्र कर्मचारियों के बारे में डीओपीटी ने बताया कि सिविल सर्विस परीक्षा, 2003 एवं सिविल सर्विस परीक्षा, 2004 तथा भारतीय वन सेवा परीक्षा 2003 के जरिए चुने गए एआईएस के सदस्य प्रावधानों के अंतर्गत पात्र हैं। इसके अतिरिक्त वह कर्मचारी जो एआईएस (AIS) के सदस्य बनने से पहले केंद्र सरकार की सेवा में चुने गए थे, जो सीसीएस नियम 1972 या किसी और समान नियम के अंतर्गत कवर किए गए थे वह भी इन प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए पात्र हैं।

पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले कर्मचारियों को 30 नवंबर 2023 तक यह ऑप्शन चुनना होगा। सेवा के सदस्य जो इन प्रावधानों के अंतर्गत ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं मगर निर्धारित तिथि तक ऑप्शन का चुनाव नहीं करते हैं उन्हें NPS के तहत ही कवर किया जाएगा। एक बार चुना गया ऑप्शन आखरी होगा।

डीओपीटी (DOPT) ने बताया कि सदस्य निर्देशों के मुताबिक एआईएस (AIS) नियम, 1958 के अंतर्गत कवरेज की शर्तें पूर्ण करता है, तो इसके संबंध में 31 जनवरी 2024 तक आदेश जारी कर दिया जाएगा। उस सदस्य का NPS अकाउंट 31 मार्च 2024 से बंद कर दिया जाएगा।