कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत – ऑफिस कैंटीन में खाना-पीना होगा सस्ता, जानिए डिटेल में..

डेस्क : सरकार के एक फैसले से करोड़ों लोगों को भी काफी बड़ी राहत मिली है। अब आप ऑफिस कैंटीन में खाना खाने का जो भी बिल देंगे, वह जीएसटी फ्री होगा। यानी ऑफिस कैंटीन में खाने के बिल पर जीएसटी नहीं लगेगा. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) की बेंगलुरु बेंच ने कैडिला कंपनी के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि कैंटीन में कार्यालय के कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए बिल पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसे आपूर्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

कंपनी कैंटीन के ठेकेदार को जो सब्सिडी देती है, उस पर ही जीएसटी लागू होगा। इस फैसले के मुताबिक अब ऑफिस कैंटीन का खाना सस्ता होगा। देश की कई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इंडस्ट्रीज के लिए यह खबर काफी काम की साबित हो सकती है। बेंगलुरु अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा है कि अगर किसी कर्मचारी से कैंटीन शुल्क के रूप में कोई राशि एकत्र की जाती है तो जीएसटी लागू नहीं होगा। कई कंपनियां कैंटीन सेवा के लिए अपने कर्मचारियों से शुल्क लेती हैं और अपने कैंटीन संचालक को देती हैं। इस फैसले के बाद उन कर्मचारियों को जो खाने-पीने के लिए वह सिर्फ ऑफिस कैंटीन पर ही निर्भर हैं, उन्हें भी बड़ी राहत मिलेगी।

कैंटीन के ठेकेदार के भुगतान पर लगेगा जीएसटी : अभी तक कंपनी द्वारा कैंटीन के ठेकेदार को भुगतान की गई पूरी राशि पर जीएसटी विभाग 5% जीएसटी वसूल रहा था। लेकिन जब मामला जीएसटी कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने साफ किया कि विभाग कंपनी सर्विस प्रोवाइडर को सब्सिडी के तौर पर जितनी रकम का भुगतान करती है, उस पर ही विभाग जीएसटी वसूल सकता है। जबकि कैंटीन में कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई राशि, उस राशि पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता है।