कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब सस्ते में ले सकेंगे घर, सरकार ने HBA के इंटेरेस्ट रेट में की कटौती..

डेस्क : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए घर बनाने के लिए बैंकों से लिए गए होम लोन यानी बिल्डिंग एडवांस (HBA) की ब्याज दर कम कर दी है. केंद्र सरकार ने गृह निर्माण ऋण की ब्याज दर को 7.9 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है। सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर इस बात की जानकारी दी है।

केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत : दरअसल, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने या बैंकों से लिए गए होम लोन चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस की ब्याज दर में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती की है। यह कटौती 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की गई है। यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घर बनाने का सपना और आसानी से साकार हो सकता है।

7.1 प्रतिशत की दर से मिलेगा अग्रिम : सरकार की इस घोषणा के बाद अब कर्मचारी 31 मार्च 2023 तक 7.1 प्रतिशत ब्याज दर पर अग्रिम ले सकते हैं। आपको बता दें कि पहले यह दर 7.9 प्रतिशत सालाना थी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर अग्रिम की ब्याज दरों में कटौती की जानकारी दी है।

कितना एडवांस ले सकते है : सरकार की ओर से दी गई इस विशेष सुविधा के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन के अनुसार 34 महीने तक या अधिकतम 25 लाख रुपये तक का एडवांस ले सकते हैं. साथ ही, घर की लागत या उसके भुगतान करने की क्षमता से, जो भी कर्मचारियों के लिए कम हो, वह राशि अग्रिम के रूप में ली जा सकती है।

किफायती दरों पर घर बनाने के लिए अग्रिम : 7वें वेतन आयोग और HbA (house building advance) नियमों की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नया घर बनाने या 34 महीने के लिए एक नया घर-फ्लैट खरीदने के लिए मूल वेतन, अधिकतम 25 लाख रुपये या लागत या आप अग्रिम चुकाने की क्षमता से जो भी कम हो, उसका अग्रिम ले सकते हैं। अभी तक इस अग्रिम पर 7.9 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लगता था, जिसे अब घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया जाएगा। 5 साल की निरंतर सेवा वाले अस्थायी कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

HBA क्या है? केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है। इसमें कर्मचारी अपने या अपनी पत्नी के प्लाट पर मकान बनाने के लिए एडवांस ले सकता है। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई थी और इसके तहत 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.1% ब्याज की दर से हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है। घर निर्माण अग्रिम के नियमों के अनुसार घर विस्तार के लिए केन्द्रीय कर्मचारी अधिकतम 10 लाख रुपये का अग्रिम या 34 माह का मूल वेतन, मकान के विस्तार की लागत या अग्रिम भुगतान करने की क्षमता ले सकते हैं। , जो भी कम हो। अग्रिम में ली गई राशि पहले 15 वर्षों या 180 महीनों के लिए मूलधन के रूप में वसूल की जाएगी। बाकी के पांच साल यानी 60 महीने में इसे ब्याज के तौर पर ईएमआई में लौटाना होगा. एडवांस भी 7.1% की दर से मिलेगा।

अग्रिम लेकर बैंक के होम लोन का भुगतान किया जा सकता है : यदि कर्मचारी ने नया घर बनाने, फ्लैट लेने के लिए बैंक से होम लोन लिया है तो उसे एडवांस लेकर चुकाया जा सकता है। यह अग्रिम स्थायी के साथ-साथ अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगा। लेकिन अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी लगातार पांच साल होनी चाहिए। कर्मचारियों को आवास निर्माण अग्रिम उसी दिन से मिलेगा जिस दिन उन्होंने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है। भले ही आपने पहले मकान बनाने के लिए एडवांस के लिए अप्लाई किया हो, लेकिन यह रकम आपको लोन दिए जाने के दिन से मिलेगी। बैंक चुकौती के लिए अग्रिम एकमुश्त दिया जाएगा। हालांकि, कर्मचारियों को अग्रिम जारी करने की तारीख से एक महीने के भीतर एचबीए उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना होगा।